Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Jul, 2018 08:15 PM
कॉल सैंटर में काम करने वाली युवती से गैंगरेप के मामले में जिला अदालत ने ऑटो चालक मोहम्मद इरफान और उसके साथी कमल हसन के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
चंडीगढ़ (संदीप): कॉल सैंटर में काम करने वाली युवती से गैंगरेप के मामले में जिला अदालत ने ऑटो चालक मोहम्मद इरफान और उसके साथी कमल हसन के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत में दोनों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 376 डी के तहत 2 अगस्त से केस का ट्रायल शुरू होगा।
गौरतलब है कि 12 दिसंबर, 2016 को कॉल सैंटर में काम करने वाली युवती से ऑटो चालक और उसके साथी ने गैंगरेप किया था। उसने सैक्टर-34 से घर जाने को ऑटो लिया था। इस दौरान दोनों आरोपियों ने चाकू दिखाकर वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने पीड़ित के बयान पर एक आरोपी का स्कैच तैयार कर वसीम मलिक को गिरफ्तार किया था।
पीड़िता ने अदालत में उसे पहचानने से इंकार कर दिया था। उसके डी.एन.ए. सैंपल भी उससे मैच नहीं हुए थे, लेकिन पिछले साल सैक्टर-53 में हुए इसी तरह के एक अन्य गैंगरेप मामले की जांच के दौरान इस मामले में खुलासा हुआ था। नवंबर 2017 में कोचिंग से पी.जी. जा रही मोहाली निवासी युवती से सैक्टर-53 में भी ऐसी ही वारदात हुई।
मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी मोहम्मद इरफान के डी.एन.ए. को पुलिस ने जांच के लिए भेजा हुआ था। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आरोपी 12 दिसंबर, 2016 में सैक्टर-29 में हुए गैंगरेप में भी शामिल था। इसके बाद इंडस्ट्रीयल एरिया थाना पुलिस ने रिमांड के दौरान पूछताछ के आधार पर दूसरे आरोपी कमल हसन को गिरफ्तार किया था।