चंडीगढ़ : बिना रजिस्ट्रेशन जानवर रखने वालों के लिए खास खबर...

Edited By Priyanka rana,Updated: 29 Jan, 2020 02:03 PM

increased penalty for keeping animals without registration

चंडीगढ़ प्रशासन के स्थानीय निकाय विभाग ने शहर में बिना रजिस्ट्रेशन के जानवर रखने की जुर्माना राशि बढ़ा दी है।

चंडीगढ़(राय) : चंडीगढ़ प्रशासन के स्थानीय निकाय विभाग ने शहर में बिना रजिस्ट्रेशन के जानवर रखने की जुर्माना राशि बढ़ा दी है। मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। 

चंडीगढ़ नगर निगम के तहत आते क्षेत्रों में भेड़, बकरी या इनके बच्चे रखने पर 1400 रुपए जुर्माना तय किया है। इसके अतिरिक्त ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्चर, सूअर, भैंसा, गाय, बैल आदि रखने पर जुर्माना राशि 20,000 रुपए तय की है। निगम क्षेत्र के भीतर गाय का बछड़ा रखने पर 3000 रुपए जुर्माना लगेगा। सूअर के बच्चे रखने पर 1800 रुपए और अन्य किसी प्रकार के जानवर रखने पर 4000 रुपए जुर्माना लगेगा।

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