Edited By pooja verma,Updated: 03 Mar, 2020 12:31 PM
चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने शहर में विभिन्न तरह से पॉल्यूशन फैला रहे 33 यूनिटों को एनवायरमैंट प्रोटैक्शन एक्ट 1986 के सैक्शन 5, धारा 33 ए के अंडर वॉटर एक्ट 1974 एवं एयर एक्ट 1981 की धारा 31 ए के तहत शोकॉज नोटिस जारी किए हैं।
चंडीगढ़ (साजन): चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने शहर में विभिन्न तरह से पॉल्यूशन फैला रहे 33 यूनिटों को एनवायरमैंट प्रोटैक्शन एक्ट 1986 के सैक्शन 5, धारा 33 ए के अंडर वॉटर एक्ट 1974 एवं एयर एक्ट 1981 की धारा 31 ए के तहत शोकॉज नोटिस जारी किए हैं।
पांच यूनिटों को बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत वायलेशन करने का इन यूनिटों को जिम्मेदार माना गया है। जैनरेटर लगाकर ध्वनि व वायु प्रदूषण कर रहे 33 मालिकों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। सी.पी.सी.सी. ने पांच यूनिटों को बंद करने के आदेश दिए हैं।
पैनल्टी भी लगाई
इन सभी यूनिटों पर एन.जी.टी. की हिदायतों के अनुसार पैनल्टी भी लगाई गई है। सी.पी.सी.सी. के मैंबर सैक्रेटरी टी.सी. नौटियाल ने कहा कि आने वाले दिनों में इन यूनिटों पर कार्रवाई जारी रहेगी।