बीसीए.स्टूडेंट की सड़क हादसे में मौत पर 11.65 लाख का मुआवजा

Edited By ,Updated: 22 Apr, 2017 07:40 PM

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पिछले साल सड़क हादसे में जान गवां चुके बी.सी.ए. फाइनल ईयर के छात्र के परिवार मुआवजा दिया जायेगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने उसके परिजनों के लिए मुआवजा मंजूर किया है। ट्रिब्यूनल ने मुआवजा देने के लिए कैंटर मालिक और नैशनल इंश्योरैंस...

चंडीगढ़, (संदीप कुमार): पिछले साल सड़क हादसे में जान गवां चुके बी.सी.ए. फाइनल ईयर के छात्र के परिवार मुआवजा दिया जायेगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने उसके परिजनों के लिए मुआवजा मंजूर किया है। ट्रिब्यूनल ने मुआवजा देने के लिए कैंटर मालिक और नैशनल इंश्योरैंस कंपनी को पीड़ित परिवार के लिए 11.65 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। 

दायर की गई याचिका के अनुसार बी.सी.ए. फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा गांधी महतो 26 अगस्त 2016 को चंडीगढ़ से अंबाला की ओर आ रहा था। रात 9:30 बजे जैसे ही वह डेराबस्सी स्थित एक निजी होटल के पास पहुंचा तो तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे कैंटर ने उसे टक्कर मार दी। इससे गांधी महतो को गंभीर चोट आई। उसे तुरंत डेराबस्सी के सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे सैक्टर-32 अस्पताल रैफर किया गया, जहां इलाज के दौरान 1 सितंबर को उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में कैंटर चालक/मालिक बलविंदर सिंह के खिलाफ आपराधिक केस भी दर्ज किया गया था। 

 ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मृतक के परिवार के लिए मुआवजा मंजूर किया। अदालत ने मृतक के माता-पिता को 11.65 लाख रुपये का मुआवजा जारी करने के आदेश किए हैं।

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