हादसे में मौत पर क्लेम न दिया तो इंश्योरैंस कंपनी के दफ्तर के सामान की हुई कुर्की

Edited By Priyanka rana,Updated: 19 Oct, 2019 10:34 AM

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वर्ष 2017 में बद्दी के नजदीक एक सड़क हादसे में मोहम्मद शोकीन नामक शख्स की मौत के बाद उसके परिवार ने क्लेम न देने पर मोहाली कोर्ट में फेज-5 स्थित नैशनल इंश्योरैंस कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने कंपनी के दफ्तर के सामान की कुर्की...

मोहाली(राणा) : वर्ष 2017 में बद्दी के नजदीक एक सड़क हादसे में मोहम्मद शोकीन नामक शख्स की मौत के बाद उसके परिवार ने क्लेम न देने पर मोहाली कोर्ट में फेज-5 स्थित नैशनल इंश्योरैंस कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने कंपनी के दफ्तर के सामान की कुर्की के आदेश दिए हैं। 

इन आदेशों मे कंपनी के दफ्तर में 10 ए.सी., 15 अलमारियां, 10 टेबल, 20 कुर्सियां, 10 लैपटाप व 10 पंखे जब्त करने की हिदायत दी गई है। शोकीन अहमद के पिता इसरार अहमद व पत्नी शबो ने बताया कि 14 जनवरी 2017 को मोहम्मद शोकीन बाइक पर पीछे बैठकर बद्दी से लौट रहा था कि उसी दौरान सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। उसकी बाइक के आगे अचानक से एक जानवर आ गया था, जिसके चलते बाइक का सतुंलन बिगड़ गया। इसके बाद कंपनी से क्लेम मांगा गया था, लेकिन कंपनी की ओर से उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं दिया क्लेम :
मृतक के परिवार वालों ने कहा कि कोर्ट ने कंपनी को 16 लाख 83 हजार रूपए देने के आदेश दिए थे लेकिन कंपनी ने वह कलेम भी अदा नहीं किया। जिसके बाद उन्होंने फिर कोर्ट को दरवाजा खटखटाया गया जिसके कोर्ट द्वारा कंपनी पर बनते क्लेम व उस पर लगे ब्याज के साथ जुर्माने की कुल राशि 19 लाख 12 हजार, 175 रुपए की वूसली के लिए कंपनी के दफ्तर की कुर्की कर सामान कब्जे में लेने के आदेश दिए गए। इस केस की अगली सुनवाई 29 अक्तूबर 2019 को है।

कंपनी ने कार्रवाई से रोका :
कोर्ट द्वारा आदेश जारी होने के बाद भेजे गए अशोक कुमार को कंपनी द्वारा कार्रवाई करने से रोक दिया गया, जिसके बाद अशोक ने कहा कि यह कोर्ट के आदेश में इसे नहीं रोका जा सकता। अगर कंपनी की ओर से कोर्ट से स्टे ले लेती है तो फिर वह कोई कार्रवाई नहीं करेंगे लेकिन उन्हे तो कोर्ट के आदेशों का पालन करना ही है। अगली बार वह कार्रवाई करने के लिए पुलिस के साथ ही जाएंगे।  

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