30 दिन में बीमा कंपनी लौटाए 15,450 रुपए

Edited By pooja verma,Updated: 14 Oct, 2019 12:09 PM

insurance company returns rs 15 450 in 30 days

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 चंडीगढ़ ने एक मामले की सुनवाई करते 30 दिन में बीमा कंपनी को 15,450 रुपए देने के आदेश दिए हैं।

चंडीगढ़ (राजिंद्र): जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 चंडीगढ़ ने एक मामले की सुनवाई करते 30 दिन में बीमा कंपनी को 15,450 रुपए देने के आदेश दिए हैं। अगर इतने दिन में राशि न देने पर पांच हजार रुपए अतिरिक्त मुआवजा देना होगा। सैक्टर-61 चंडीगढ़ निवासी तनिमा ने उपभोक्ता फोरम में द ओरिएंटल इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड, न्यू दिल्ली व सैक्टर-30 चंडीगढ़ और बरकले हंडई पंचकूला के खिलाफ  शिकायत की थी। 

 

फोरम ने ये फैसला बीमा कंपनी के खिलाफ ही सुनाया, जबकि बरकले हंडई पंचकूला के खिलाफ शिकायत को डिसमिस कर दिया गया। शिकायतकर्ता के वकील वंश मलहोत्रा ने बताया कि शिकायतकर्ता तनिमा ने हंडई आई-10 कार नंबर सी.एच.01-बी.जी.-7371 का फुल बीमा बंपर टू बंपर उक्त बीमा कंपनी से करवाया था। यह कार 15 जून 2018 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 

 

तनिमा ने कार को पंचकूला स्थित हंडई के पंजीकृत सर्विस सैंटर बरकले से रिपेयर करवा लिया, जिसका रिपेयर का बिल 54,459 रुपए आया। उक्त बीमा कंपनी ने यह बिल पूरा नहीं दिया, बल्कि 2950 रुपए कम दिए। इसी के चतले शिकायतकर्ता को अपने पास से 2950 रुपए देने पड़े।  कार का दोबारा एक्सीडैंट हुआ और इस बार 66,470 रुपए का बिल बना, लेकिन बीमा कंपनी ने फुल बीमा होने के बावजूद 4500 रुपए कम भुगतान किया और उपभोक्ता को अपनी जेब से यह राशि देनी पड़ी। 

 

शिकायतकर्ता ने इस संबंध में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवा दी। दूसरे दोनों पक्षों ने फोरम में पक्ष रखते कहा कि उन्होंने सेवा में कोई कोताही नहीं बरती। फोरम ने बीमा कंपनी को 5450 रुपए लौटाने के आदेश दिए। साथ ही पांच हजार रुपए मानसिक परेशानी और पांच हजार रुपए कोर्ट खर्च के रुप में देने के आदेश भी दिए।

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