इंटर स्टेट बस सेवा 8 जून से, होम क्वॉरंटाइन से बाहर निकलने पर 2 हजार जुर्माना

Edited By Priyanka rana,Updated: 06 Jun, 2020 12:00 PM

inter state bus service

चंडीगढ़ प्रशासन 8 जून से विभिन्न राज्यों के लिए सी.टी.यू बसों को सेवाएं शुरू करने जा रहा है। ये बसें सैक्टर-43 के बस स्टैंड से ही चलेंगी।

चंडीगढ़ (साजन) : चंडीगढ़ प्रशासन 8 जून से विभिन्न राज्यों के लिए सी.टी.यू बसों को सेवाएं शुरू करने जा रहा है। ये बसें सैक्टर-43 के बस स्टैंड से ही चलेंगी। बसों को प्वाइंट टू प्वाइंट तक ही चलाया जाएगा। यानी बसें बीच रास्ते कहीं नहीं रुकेगी, बल्कि सीधे चंडीगढ़ से निर्धारित स्टेशन तक ही जाएंगी। 

बसों में पैसेंजरों की संख्या का ख्याल भी रखा जा रहा है। केवल पचास प्रतिशत सवारियां बैठने की ही अनुमति बस में दी जाएगी। रास्ते में कहीं से भी बसों में सवारियां नहीं चढ़ाई जा सकेंगी और न ही उतारी जा सकेंगी। पैसेंजर अपना टिकट केवल ऑनलाइन ही बुक करवा सकते हैं। 

इस दौरान फिलहाल बसों की कोई रात्रि बस सेवा नहीं चलाई जाएगी। सावधानी के तौर पर बीमारी रोकने के लिए सवारियों की बस स्टैंड पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। बसों में महज पचास प्रतिशत यात्री ही बैठ पाएंगे। बसों का सैनीटाइजेशन दिन में दो बार किया जाएगा। एक बार ट्रिप स्टार्ट होने पर जबकि दूसरा ट्रिप के समाप्त होने पर।

न पंडित दे सकेंगे चरणामृत और न बांटा जाएगा प्रसाद :
चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्र के दिशा निर्देशों को फॉलो करते हुए धार्मिक जगहों के लिए भी नियम जारी कर दिए हैं। अब मंदिरों में न तो भगवान को कोई छू सकेगा और न ही पंडित चरणामृत या प्रसाद दे सकेगा। कोई भी श्रद्धालु प्रसाद भी नहीं चढ़ा सकेगा। भगवान से भी कम से कम छह फुट की दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। मंदिर की घंटी को भी श्रद्धालु नहीं बजा सकेंगे। इन्हें बांधने व ढकने के लिए कह दिया गया है। 

वहां रखे धार्मिक ग्रंथों को भी कोई नहीं छू सकेगा। पूजा के लिए अगर बैठना है तो लोगों को अपनी ही चटाई या आसन लेकर आना पड़ेगा। मंदिर में दाखिल होने से पहले जूते तय जगह पर उतारने होंगे। इसके बाद वहां हाथ मुंह को साबुन से साफ कर अंदर प्रवेश करना होगा। पवित्र जल का छिड़काव भी नहीं किया जा सकेगा। ग्रुप इत्यादि में भजन कीर्तन या प्रार्थना इत्यादि नहीं हो पाएगी।

सोशल डिस्टैंसिंग की अवहेलना पर भी जुर्माना :
चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में कोविड 19 के चलते कई नियमों को और सख्त किया है। इसमें होम क्वॉरंटाइन व्यक्ति अगर बाहर निकलता है तो उस पर दो हजार रुपए का जुर्माना तय किया गया है। 

पब्लिक प्लेस पर थूकने पर पांच सौ रुपए, सोशल डिस्टैंसिंग न करने पर दुकानदार पर पांच सौ रुपए, व्हीकल में सोशल डिस्टैंसिंग पालन न करने पर बसों में तीन हजार रुपए, कार में दो हजार रुपए, ऑटो रिक्शा और टू व्हीलर पर पांच सौ रुपए जुर्माना तय किया गया है।

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