बुडै़ल जेल के कैदियों को दी जाए स्पैशल पैरोल और विशेष अंतरिम जमानत

Edited By ashwani,Updated: 09 May, 2021 10:52 PM

interim bail

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से गठित की गई हाई पावर कमेटी ने जारी किए आदेश

चंडीगढ़, (संदीप): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से गठित हाई पावर्ड कमेटी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बुडै़ल जेल में बंद कैदियों को 90 दिन की स्पैशल पैरोल और विशेष अंतरिम जमानत देने के आदेश दिए हैं। यह फैसला जस्टिस जसवंत सिंह की अध्यक्षता में हुई हाई पावर्ड कमेटी की वर्चुअल मीटिंग में लिया गया है। मीटिंग में प्रिंसीपल सैक्रेटरी होम डिपार्टमैंट, अरुण कुमार, आई.जी. जेल, ओमवीर सिंह और मैंबर सैक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सॢवस अथॉरिटी पुनीत जिंदिया भी सामिल रहे। इस फैसले के तहत जेल में सजा काट रहे कुल कैदियों में से 70 प्रतिशत को 90 दिन की स्पैशल पैरोल दी जानी है जो निर्धारित नियमों के तहत सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी करते हैं। वहीं, दूसरी तरफ विचाराधीन कैदियों में से औपचारिकताएं पूरी करने वालों को 90 दिन की विशेष अंतरिम जमानत दी जानी है। इस तरह से बुडै़ल जेल से करीब 400 कैदियों को स्पैशल पैरोल और विशेष अंतरिम जमानत दी जानी है।

 

225 कैदियों को मिलेगा स्पैशल पैरोल का लाभ 
मौजूदा समय में जेल में करीब 302 सजायाफ्ता कैदी हैं। इनमें 164 वे हैं जो समय-समय पर पैरोल पर जाते हैं। 103 कैदियों ने पहली बार पैरोल के लिए अप्लाई किया है, जिनमें से 45 को स्पैशल पैरोल का लाभ दिया जाना है। 17 कैदी पहले से ही पैरोल पर चल रहे हैं। इस तरह से कुल 302 कैदियों में से करीब 225 कैदियों को स्पैशल पैरोल का लाभ मिल पाएगा। हाई रिस्क, विदेशी मूल, बुरे आचरण और पैरोल जम्प करने के बाद गिरफ्तार किए गए कैदियों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। 

7 साल या उससे कम सजा की धारा के तहत जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को मिलेगा विशेष अंतरिम जमानत का लाभ 
हाई पावर कमेटी द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत जेल में बंद केवल उन विचाराधीन कैदियों को विशेष अंतरित जमानत का लाभ मिल पाएगा, जो ऐसी अपराधिक धारा के तहत जेल में बंद हैं, जिनमें 7 साल या उससे कम की सजा का प्रावधान है। जेल में मौजूदा समय में करीब 625 विचाराधीन कैदी हैं। निर्धारित नियमों के तहत इनमें से 160 विचाराधीन कैदियों को 90 दिन की इस विशेष अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाएगा।

कैदियों का जल्द करवाया जाए टीकाकरण 
आदेशों में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव को देखते हुए जल्द से जल्द जेल में बंद कैदियों को इस महामारी से बचाव को लेकर टीकाकरण करवाया जाए। कैदियों की उनके परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए मुलाकात करवाने को कहा है।


 

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