Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Jul, 2018 01:37 PM
चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट के मामले में बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डिविजन बैंच में सुनवाई हुई।
चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट के मामले में बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डिविजन बैंच में सुनवाई हुई। इस दौरान असिस्टैंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चेतन मित्तल ने बताया कि इंटरनैशनल एयरपोर्ट में जल्द ही कैट-3 स्थापित होगा। इससे पूर्व लगभग 3 महीने पहले हाईकोर्ट को जानकारी दी गई थी कि इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर कैट-3 की सुविधा को लेकर इन-प्रिंसिपल मंजूरी सभी हितधारकों से मिल गई है। लैंडिंग के दौरान पूअर विजिबिलिटी से बचने के लिए कैट-3 लगाया जाना है।
चेतन मित्तल ने बताया कि पंजाब एक दीवार को शिफ्ट करने के लिए 0.6 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के लिए राजी हो गया है। इसका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पुन:निर्माण करेगा। चेतन मित्तल ने हाईकोर्ट में बताया कि कुछ मुद्दों को कोर्ट की जानकारी में लाना जरूरी है, जिसमें एयरफील्ड के पास बूचडख़ाना आने व एयरपोर्ट के आसपास अवैध निर्माण शामिल है। विमान के साथ पक्षी टकराने से हादसा हो सकता है। वहीं भविष्य में इन सबके चलते गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं, जिसमें जलभराव या भारी मानसून के दौरान बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो सकती है।