Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Nov, 2017 09:43 AM
नशीले इंजैक्शन सप्लाई करने वाली महिला सैक्टर-52 निवासी रानी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़ (सुशील): नशीले इंजैक्शन सप्लाई करने वाली महिला सैक्टर-52 निवासी रानी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी महिला पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। सैक्टर-61 चौकी इंचार्ज हरी ओम ने गुप्त सूचना के आधार पर सैक्टर-52 की बिजली कालोनी के पास नाका लगा रखा था। उन्हें सूचना मिली थी कि सैक्टर-52 निवासी रानी नशे के इंजैक्शन सप्लाई करने जा रही है। नाके के दौरान पुलिस ने रानी के पास से 20 इंजैक्शन बरामद किए थे, जो पकड़े जाने पर इंजैक्शन का कोई भी बिल नहीं दिखा पाई थी। महिला एक इंजैक्शन 200 रुपए में युवाओं को बेचती थी। पुलिस ने अदालत को बताया था कि महिला रानी पर इससे पहले भी कई एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।