जज नोटकांड : आरोपी संजीव की पत्नी बयानों से मुकरी, अगली सुनवाई 18 जनवरी को

Edited By Priyanka rana,Updated: 15 Dec, 2019 10:47 AM

judge note case

सी.बी.आई. की स्पैशल अदालत में शनिवार को जज नोटकांड मामले की सुनवाई हुई।

चंडीगढ़(सुशील) : सी.बी.आई. की स्पैशल अदालत में शनिवार को जज नोटकांड मामले की सुनवाई हुई। अदालत में मामले के आरोपी संजीव की पत्नी रेणू अपने पहले दिए बयानों से मुकर गई। 2 सितम्बर, 2008 को सी.बी.आई. को दिए पहले बयानों में रेणू ने कहा था कि 13 अगस्त को संजीव किसी केस के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे। 

करीब शाम 6:30 बजे संजीव का फोन आया और कहा कि 15 लाख रुपए मुंशी प्रकाश राम के हाथ जस्टिस निर्मल यादव के घर रात को साढ़े 8 बजे भिजवा दे और उन्हें कहे कि यह पैसे रविंद्र ने भेजे हैं। इसके बाद उन्होंने 15 लाख रुपए का एक पैकेट प्रकाश राम को दिया जो निर्मल यादव को देने के लिए चला गया। 

करीब 9 बजे संजीव को फोन किया तो उन्होंने बताया कि प्रकाश पैसे निर्मल यादव के घर की जगह निर्मलजीत कौर के घर पर दे आया है। लेकिन आज अदालत में सुनवाई के दौरान रेणू ने कहा कि उसने सी.बी.आई. को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। 

संतोष त्रिपाठी और राजकुमार भी बयानों से मुकरे :
इसके अलावा अन्य दो लोग संतोष त्रिपाठी और संजीव का ममेरा भाई राजकुमार भी अपने बयानों से मुकर गए। राजकुमार ने सी.बी.आई. को पहले बयान दिया था कि उसे इस केस के बारे में न्यूजपेपर में पढऩे के बाद पता चला था। 

इसके बाद वह संजीव के घर गया जहां जाकर उसे पता चला कि संजीव 13 अगस्त को दिल्ली गया था। जहां पर वह अपने दोस्त रविंद्र से मिला और रविंद्र ने उसे 15 लाख रुपए जस्टिस निर्मल यादव को देने के लिए दिए थे लेकिन प्रकाश राम ने यह पैसे गलती से जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पहुंचा दिए थे। 

राजकुमार ने शनिवार को अदालत में अपनी गवाही में कहा कि उसने सी.बी.आई. को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। इसके अलावा अदालत में गवाही देने आए संतोष त्रिपाठी भी अपने पहले दिए बयानों से मुकर गए जिसके बाद तीनों को अदालत ने हॉस्टाइल कर दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!