बहुचर्चित जज नोट कांड : रिटायर्ड जस्टिस निर्मल यादव ने कोर्ट से मांगी पासपोर्ट

Edited By Priyanka rana,Updated: 20 Oct, 2019 09:35 AM

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जज नोट कांड मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत में शनिवार को आरोपी रिटायर्ड जस्टिस निर्मल यादव ने पासपोर्ट रिन्यू करवाने और आरोपी रविंदर भसीन ने यू.के. जाने की परमिशन मांगी है।

चंडीगढ़(सुशील) : जज नोट कांड मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत में शनिवार को आरोपी रिटायर्ड जस्टिस निर्मल यादव ने पासपोर्ट रिन्यू करवाने और आरोपी रविंदर भसीन ने यू.के. जाने की परमिशन मांगी है। 

रविंद्र ने अपनी याचिका में बताया कि उसे किसी काम से यू.के. जाना है। वह यू.के. मेंं 20 दिसम्बर से जनवरी 2020 तक रहेगा। इसके अलावा मामले में दो लोगों की गवाही हुई। अदालत दोनों याचिकाओं पर अगली तारीख दो नवम्बर को फैसला करेगी। 

अगस्त 2008 का है मामला :
मामला 13 अगस्त 2008 का है। हरियाणा के तत्कालीन एडिशनल एडवोकेट जनरल संजीव बंसल ने अपने मुंशी को रिटायर्ड जस्टिस निर्मल यादव के घर 15 लाख देने के लिए भेजा था लेकिन मुंशी ने गलती से यह राशि जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पहुंचा दी। जिस्टस निर्मलजीत कौर के नौकर ने पुलिस में शिकायत कर दी थी। सी.बी.आई. ने इस मामले में छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

जस्टिस निर्मल यादव के अलावा संजीव बंसल, प्रकाश राम, दिल्ली के होटेलियर रविंद्र सिंह और शहर के बिजनेसमैन राजीव गुप्ता और निर्मल सिंह आरोपी हैं। संजीव बंसल की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। सी.बी.आई. का आरोप है कि 15 लाख रुपए सोलन में लैंड डीड के लिए नहीं थे, बल्कि यह वह बेनामी पैसा था जिसका इस्तेमाल 11 मार्च, 2008 को जस्टिस यादव के पंचकूला के सैक्टर-16 की एक प्रॉपर्टी के हक में फैसला देने के लिए हुआ था।

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