खरड़ नगर परिषद के ई.ओ. को सूचना आयोग के सख्त निर्देश

Edited By Priyanka rana,Updated: 22 Feb, 2020 03:23 PM

kharar municipal council

पंजाब राज्य सूचना आयोग ने नगर परिषद खरड़ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि 16 अप्रैल को अगली सुनवाई पर आयोग के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश हों, अन्यथा उनके विरुद्ध पैनल एक्शन की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

चंडीगढ़(एच.सी. शर्मा) : पंजाब राज्य सूचना आयोग ने नगर परिषद खरड़ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि 16 अप्रैल को अगली सुनवाई पर आयोग के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश हों, अन्यथा उनके विरुद्ध पैनल एक्शन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। 

राज्य सूचना आयुक्त असित जौली ने गाजीयावाद निवासी व केंद्रीय विहार-2 सन्नी इनक्लैव में फ्लैट अलॉटी जतिन्द्र कुमार सूद की अपील की सुनवाई के बाद आदेश जारी किए। इसके अनुसार सूद ने गत वर्ष 6 जून को सैंट्रल गवर्नमैंट इम्प्लाइज वैल्फयर हाऊसिंग ऑर्गेनाइजेशन सी.जी.ई.डब्लू.एच.ओ) द्वारा सन्नी इन्क्लेव खरड़ में विकसित केंद्रीय विहार-2 के कंप्लीशन सर्टीफिकेट संबंधी ई.ओ. कार्यालय से जानकारी मांगी थी। विभाग द्वारा जानकारी न दिए जाने पर सूद ने गत वर्ष 18 अक्तूबर को कमीशन के समक्ष अपील दायर की थी।

विभाग के पास उपलब्ध नहीं जानकारी :
गत दिन सुनवाई दौरान विभाग की ओर से पेश क्लर्क रोशन लाल ने आयोग का सूचित किया कि जानकारी आवेदक को 10 फरवरी को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजी गई थी। उसकी प्रति आयोग के समक्ष सूद को दिए जाने पर पाया गया कि जानकारी अधूरी है। 

विभाग ने कहा कि अन्य जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है लेकिन रोशन लाल को जानकारी नहीं थी कि क्या गुम रिकार्ड संबंधी जांच की है या एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है। आदेश में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विभाग द्वारा कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा है।

मुआवजा जल्द देने के आदेश :
आयुक्त ने आवेदक को सूचना न मिलने और बार-बार कमीशन के समक्ष पेश होने के लिए पेश परेशानियों के लिए परिषद के अकाऊंट से 10 हजार का मुआवजा 15 दिन में अदा करने के भी आदेश दिए। इसके अलावा ई.ओ.को सुनवाई की अगली तारीख 16 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होनें के निर्देश दिए।

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