पंजाब की तर्ज पर हो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति : खेर

Edited By Priyanka rana,Updated: 28 Nov, 2019 10:21 AM

kirron kher

शहर की सांसद किरण खेर ने यू.टी., चंडीगढ़ में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के मुद्दे को बुधवार को लोकसभा में उठाया।

चंडीगढ़(राय) : शहर की सांसद किरण खेर ने यू.टी., चंडीगढ़ में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के मुद्दे को बुधवार को लोकसभा में उठाया। 

सांसद किरण खेर ने लोकसभा में शून्यकाल में कहा कि अनुकंपा आधार पर होने वाली नियुक्ति का उद्देश्य परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना है, जिसका सरकारी सेवा में रहते हुए या तो निधन हो गया या 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले वह स्वास्थ्य कारणों से रिटायर हो गया। 

वर्तमान में चंडीगढ़ अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति की जाती है, इसके लिए चंडीगढ़ में 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तय की गई है और इस सीमा की वजह से अधिकांश आवेदकों को अनुकंपा नियुक्तियों का लाभ नहीं मिल पाता है। 

5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को खत्म किया जाए :
उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज नियमों को अपनाया है। चंडीगढ़ के कर्मचारी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को छोड़कर पंजाब के कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति की आयु और पैंशन लाभ आदि की तरह अन्य लाभों के हकदार हैं। 

अगर बाकी सब मामलों में पंजाब के नियम चंडीगढ़ में लागू हैं तो अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों के नियम भी पंजाब सरकार के ही लागू होने चाहिए। उन्होंने गृह मंत्रालय से आग्रह किया कि चंडीगढ़ में भी पंजाब की तर्ज पर 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को खत्म किया जाए। इस तरह से मृतक के परिवार वालों को राहत दी जा सकती है।

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