Edited By Priyanka rana,Updated: 11 Jan, 2020 10:45 AM
रंजिश के चलते चाकू से गोद कर युवक की हत्या करने वाले को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़(संदीप) : रंजिश के चलते चाकू से गोद कर युवक की हत्या करने वाले को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ अदालत ने दोषी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने 7 जनवरी को मनीमाजरा निवासी शिवम को दोषी करार दिया था। वर्ष 2018 में आई.टी. पार्क थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
चाकू से छाती व कमर पर किए थे कई वार :
थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस के अनुसार 22 अक्तूबर 2018 की शाम को न्यू इंदिरा कॉलोनी निवासी राजेश अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर मोटर माॢकट में अपने काम पर जा रहा था।
वह अभी कालोनी में ही जा रहे थे कि इसी समय रास्ते में ही उन्हें शिवम मिला और शिवम ने चाकू से राजेश पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान शिवम ने राजेश की छाती और कमर पर चाकू से कई वार कर उसे लहुलूहान कर दिया। वारदात को अंजाम देकर शिवम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने राजेश को जी.एम.एस.एच.-16 पहुंचाया था, जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया था।
दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था, उसे लगा उसका मजाक उड़ा रहे हैं :
पुलिस जांच के दौरान राजेश के दोस्तों ने बताया था कि 13 अक्तूबर, 2018 को इंदिरा कॉलोनी में किसी जानकार के घर में शादी थी। इस दौरान राजेश उनके साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहा था।
यह देख शिवम उनके पास आया और उनसे उलझ पड़ा कि वे सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसके बाद काफी कहासुनी हुई तो आसपास के लोगों ने किसी तरह मामले को शांत कराया। बस इसी रंजिश के चलते शिवम ने राजेश की हत्या की थी।