घटिया किस्म के पनीर बेचना दुकानदार को पड़ा भारी

Edited By ,Updated: 19 Jul, 2016 04:16 PM

less fat in paneer lands shop owner in jail

सेक्टर-44 स्थित एक मिठाई की दुकान के मालिक मोहन सिंह को घटिया किस्म के पनीर बेचना भारी पड़ गया। बिक्री और खाद्य अपमिश्रण मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाशदीप महाजन ने दुकान मालिक को एक साल की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बाद...

चंडीगढ़ : सेक्टर-44 स्थित एक मिठाई की दुकान के मालिक मोहन सिंह को घटिया किस्म के पनीर बेचना भारी पड़ गया। बिक्री और खाद्य अपमिश्रण मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाशदीप महाजन ने दुकान मालिक को एक साल की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बाद में दुकान मालिक को 50,000 रुपये की राशि पर जमानत दे दी गई। 

 
दुकान मालिक मोहन सिंह को पिछले सप्ताह इस मामले में दोषी पाया गया था। खाद्य निरीक्षक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, पनीर में कम से कम 50 प्रतिशत वसा सामग्री आवश्यक है। हालांकि, दुकान से एकत्र पनीर के नमूनों में केवल 34 और 38 प्रतिशत ही वसा थी जोकि निर्धारित मानदंडों से काफी कम  थी।  पनीर के नमूने को पब्लिक एनालिस्ट के पास एनालिसिस के लिए भेजा गया था जहां पनीर में कमी पायी गई। जिसके आधार पर उसे सजा सुनाई गई।

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