Edited By Priyanka rana,Updated: 22 Aug, 2018 08:55 AM
सैक्टर-12 स्थित गांव रैला में साल 2016 में नाबालिग बच्ची से रेप के बाद उसकी बेरहमी से हत्या करने के मामले में दोषी अमरीश को पंचकूला के एडिशनल सैशन जज नीरज कुलवंत कलसन ने उम्रकैद की सजा सुनाई और साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।
पंचकूला(मुकेश) : सैक्टर-12 स्थित गांव रैला में साल 2016 में नाबालिग बच्ची से रेप के बाद उसकी बेरहमी से हत्या करने के मामले में दोषी अमरीश को पंचकूला के एडिशनल सैशन जज नीरज कुलवंत कलसन ने उम्रकैद की सजा सुनाई और साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।
बता दें कि गत 23 अप्रैल 2016 को रैला गांव में किराए के मकानों में 12 साल की बच्ची का शव मिला था। बच्ची की ईंट से हत्या की गई थी। मौके पर पुलिस को चाकू भी बरामद हुआ था। बच्ची के मां सुबह ही काम पर चली गई थी। जब मां लौटी तो देखा कि पहली मंजिल पर बच्ची कमरे में मृत पड़ी थी। दो दिन बाद पुलिस ने शक के आधार पर पड़ोसी 21 वर्षीय अमरीश निवासी मकान नं. 315, सैक्टर-15 को रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ से पकड़ा था।
पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में बताया था कि उसने बच्ची को अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस बारे में बच्ची किसी को कुछ न बता दे, इसलिए उसके सिर में ईंट से चोट मार कर हत्या कर फरार हो गया था। मैडीकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि भी हुई थी।