Edited By bhavita joshi,Updated: 30 Sep, 2018 09:00 AM
बुजुर्ग महिला की लूटपाट के बाद हत्या के मामले में पंचकूला की अदालत ने दोषी को उम्रकैद और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
पंचकूला (मुकेश) : बुजुर्ग महिला की लूटपाट के बाद हत्या के मामले में पंचकूला की अदालत ने दोषी को उम्रकैद और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। घटना 5 सितम्बर, 2015 की है, जब बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ घर में ही थी। महिला का पति अपंग है और उसे कम सुनाई देता है। घटना का पता अगली सुबह उस समय लगा था, जब वह अपनी पत्नी को उठाने लगा था। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद मिराज को गिरफ्तार किया था। इसके बाद तीन साल तक कोर्ट ट्रायल चलने के बाद उसे दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
गले और चेहरे पर थे निशान
80 वर्षीय महिला सत्या देवी अपने पति पंकज के साथ सैक्टर 21 के मकान नंबर 1027 में रहती थी। महिला का गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई गई थी। हत्यारे बुजुर्ग महिला के शरीर से सारे जेवरात एवं 20 हजार रुपए की नकदी भी ले गए थे। पहले परिवार के सदस्य इसे सामान्य मौत मान रहे थे। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मृतका के पति पंकज ने बताया कि वह डाक विभाग से पोस्ट मास्टर रिटायर्ड हैं। पंचकूला में बच्चों की शादी के बाद से अकेले रह रहे थे। देर रात तक दोनों टीवी पर कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम देखकर 12 बजे के ही बाद सोने गए थे।
जब वह सुबह उठे तो देखा कि उनकी पत्नी बिस्तर पर मृत पड़ी है। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना बच्चों और परचितों को दी थी। सूचना मिलते ही रिश्तेदार भी उनके घर पर पहुंच गए थे। जब परिवार के बाकी सदस्यों ने देखा तो पाया कि मृतका सत्या देवी के गले पर दबाने के निशान हैं एवं चेहरे पर भी चोट के निशान हैं। महिला का सोने का कड़ा और दो बालियां एवं 20 हजार रुपये की नकदी सहित एक नया मोबाइल फोन भी घर से गायब है।