Edited By Priyanka rana,Updated: 25 Feb, 2020 09:48 AM
पति को आग के हवाले करने के मामले में दोषी पत्नी उषा और बेटे विक्की को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़(संदीप) : पति को आग के हवाले करने के मामले में दोषी पत्नी उषा और बेटे विक्की को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों ने वर्ष 2017 में राम दरबार स्थित घर में राजकुमार को आग के हवाले कर दिया था।
झुलसी हुई हालत में राजकुमार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी। थाना पुलिस ने राज कुमार के बयानों के आधार पर ही उसकी पत्नी उषा और बेटे विक्की के खिलाफ पहले हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था, लेकिन मौत के बाद इसमें हत्या की धारा जोड़ दी गई थी।
50 प्रतिशत जल चुका था, अस्पताल में हो गई थी मौत :
राम दरबार निवासी राजकुमार की शिकायत पर 29 जून, 2017 में दर्ज किए गए केस के अनुसार उसने पुलिस को बताया था कि वह प्राइवेट काम करता है। घटना वाली सुबह उसका अपनी पत्नी उषा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, लेकिन जब दोनों के बीच विवाद बढ़ गया तो उसकी पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर उस पर तेल छिड़ककर उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद बेटे ने उसे आग के हवाले कर दिया।
आग लगते ही उसके साथ ही आग कमरे में भी फैल गई, जिसके कारण कमरे में पड़े बेड, सोफे सहित अन्य सामान में आग लग गई। आग लगते ही उसने कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा बंद होने के चलते वह बाहर नहीं निकल पाया। जैसे-तैसे वह बाथरूम में जाकर छुपा गया और वहां जाकर अपनी जान बचाई, लेकिन तब तक राजकुमार काफी आग की चपेट में आ चुके थे।
पड़ोस के लोगों ने सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राजकुमार को झुलसी हुई हालत में सैक्टर-32 अस्पताल में पहुंचाया। डाक्टरों के अनुसार इस हादसे में राजकुमार का शरीर 50 प्रतिशत जल चुका था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर पत्नी और बेटे के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने केस में हत्या की धारा जोड़ी थी।