पंचकूला के लोकल बॉडी डायरैक्टर को दिया एक्सपार्टी करार

Edited By Priyanka rana,Updated: 10 Jul, 2019 09:51 AM

local body directer

पंचकूला की जिला अदालत ने जनसमस्याओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर पंचकूला के लोकल बॉडी डायरैक्टर को एक्सपार्टी करार दे दिया।

चंडीगढ़(रमेश) : पंचकूला की जिला अदालत ने जनसमस्याओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर पंचकूला के लोकल बॉडी डायरैक्टर को एक्सपार्टी करार दे दिया। पिछली सुनवाई पर 500 रुपए कॉस्ट लगाते हुए जवाब दाखिल करने का एक मौका और दिया था, लेकिन मंगलवार को लोकल बॉडी डायरैक्टर का जवाब नहीं मिलने पर उक्त कार्रवाई की।

मामले में अब सुनवाई 5 सितम्बर को होगी। इससे पहले आवारा पशुओं, आवारा कुत्तों, अवैध होर्डिंग्स और अन्य जन समस्याओं को लेकर पंचकूला नगर निगम के कमिश्नर राजेश जोगपाल और डी.सी.पी. पंचकूला अपने विभागों की ओर से जवाब दाखिल कर चुके हैं। 

डॉग पौंड बनाने पर हो रहा विचार :
निगम ने एक्शन प्लान में बताया कि पंचकूला में 1531 आवारा कुत्तों की स्टरलाइजेशन की जा चुकी है और भविष्य में डॉग पौंड बनाने पर विचार किया जा रहा है। इंडस्ट्रीयल एरिया और सैक्टर-3 में स्टरलाइजेशन सैंटर बनाए गए हैं और सीरम व अन्य सुविधाएं मुहैया करवा दी गई हैं। बरवाला में 1000 पशुओं और पिंजौर में 250 पशुओं की क्षमता की गौशाला बनाई जा रही है।

286 बोर्ड हटाए जा चुके :
अवैध साइन बोर्डों पर बताया गया कि 286 बोर्ड हटाए जा चुके हैं और जिनके बोर्ड थे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। डी.सी.पी. ने बताया कि सभी गांववासियों को हिदायतें दी हैं कि कोई पशु आवारा घूमता पाया गया तो मालिक पर केस दर्ज किया जाएगा। याचिकाकर्ता एडवोकेट पंकज चंदगोठिया ने यह मुद्दा भी उठाया कि 15 अगस्त, 2018 तक पंचकूला को कैटल फ्री सिटी होने का दावा भी फेल हो गया।

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