मृतका के परिजनों को 32.52 लाख का मुआवजा देने के निर्देश

Edited By Priyanka rana,Updated: 09 Nov, 2018 01:37 PM

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वर्ष 2016 में जीरकपुर में हुए एक सड़क हादसे में हुई मनीमाजरा निवासी सरोज (45) की मौत के मामले में मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतका के परिवार को 32.52 लाख रुपए मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं।

चंडीगढ़(संदीप) : वर्ष 2016 में जीरकपुर में हुए एक सड़क हादसे में हुई मनीमाजरा निवासी सरोज (45) की मौत के मामले में मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतका के परिवार को 32.52 लाख रुपए मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। सरोज के परिवार ने याचिका दायर कर 60 लाख के मुआवजे की मांग की थी। 

उन्होंने याचिका में कहा था कि सरोज और उसका पति धीरज 22 नवम्बर, 2016 को सायं के समय एक्टिवा पर जीरकपुर जा रहे थे। जैसे ही वह जीरकपुर के लाइट प्वाइंट पर पहुंचे तो यहां एक ट्रक ने उन्हें चपेट में ले लिया। ट्रक की टक्कर से दोनों सड़क पर गिर कर बुरी तरह घायल हो गए। दोनों को पंचकूला स्थित निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां अस्पताल में महिला सरोज को डाक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया जबकि धीरज को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। 

याचिका में कहा गया था कि सरोज बुटीक के काम से सालाना 2.50 लाख रुपए कमाती थी। ट्रिब्यूनल ने आरोपी ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक को नोटिस जारी किया था। अदालत में दोनों ने कहा कि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है उनके ट्रक से कोई हादसा नहीं हुआ था। ट्रिब्यूनल ने दोनोंं पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निजी इंश्योरैंस कंपनी को 32,52,578 रुपए मुआवजा अदा करने के निर्देश दिए हैं।

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