मैरिज पैलेस में समारोह के समय हथियार लाने पर पाबंदी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Jun, 2018 01:30 PM

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जिला मैजिस्ट्रेट कम-डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत कौर सपरा ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 अधीन प्राप्त हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मोहाली में कई पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।

मोहाली(नियामियां) : जिला मैजिस्ट्रेट कम-डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत कौर सपरा ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 अधीन प्राप्त हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मोहाली में कई पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।

जिला में स्थित मैरिज पैलेसों में विवाह या और समागमों में आम लोगों के हथियार लेकर आने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं और यह भी आदेश किए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति मैरिज पैलेस में विवाह समय हथियार लेकर आता है तो पैलिस के मालिक स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचित करेगा। 

जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि मैरिज पैलेसों में विवाह या अन्य समागमों में आम लोग हथियार लेकर आते हैं और शराब पी कर गोलीबारी कर देते हैं जिससे जानी नुक्सान हो सकता है और अमन और कानून की स्थिति के भंग होने का खतरा बन जाता है। यह आदेश 20 अगस्त 2018 तक लागू रहेंगे।

मैरिज पैलेस और होटलों को पार्किंग का उचित प्रबंध करने का भी दिया आदेश :
जिला मैजिस्ट्रेट ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 अधीन प्राप्त हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में मैरिज पैलेसों, होटलों, बैंकुइंट हाल आदि के मालिकों व प्रबंधकों को आदेश दिए हैं कि इन स्थानों पर किए जाने वाले समागमों समय गाडिय़ों को उचित जगह पर पार्क करने का प्रबंध किया जाए ताकि  इन समागमों में आने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी को फुटपाथ और खड़ा न करें। 

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