एयरफोर्स स्टेशन के हजार मीटर दायरे में मीट की दुकानें चलाने पर पाबंदी

Edited By Priyanka rana,Updated: 15 Dec, 2018 01:02 PM

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जिला मैजिस्ट्रेट गुरप्रीत कौर सपरा ने बताया कि एयरफोर्स स्टेशन अथॉरिटी चंडीगढ़ ने जिला मैजिस्ट्रेट दफ्तर के ध्यान में लाया है कि एयरफोर्स स्टेशन के आसपास लोगों ने मीट की दुकानें खोली हुई हैं।

मोहाली(नियामियां/राणा) : जिला मैजिस्ट्रेट गुरप्रीत कौर सपरा ने बताया कि एयरफोर्स स्टेशन अथॉरिटी चंडीगढ़ ने जिला मैजिस्ट्रेट दफ्तर के ध्यान में लाया है कि एयरफोर्स स्टेशन के आसपास लोगों ने मीट की दुकानें खोली हुई हैं। 

इन दुकानों से एयरफोर्स के एरिया में मांसाहारी पक्षी उड़ते रहते हैं, जिसके कारण किसी भी समय पक्षियों के हवाई जहाज के साथ टकराने के कारण हादसा घटने का डर बना रहता है कि जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरे का कारण बनता है। 

इसलिए गुरप्रीत कौर सपरा जिला मैजिस्ट्रेट मोहाली ने एयरफोर्स स्टेशन से एक हजार मीटर दायरे के आसपास मीट की दुकानें चलाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी है। इस तरह सपरा द्वारा जिले में स्थित मैरिज पैलिसों में विवाह या अन्य समागमों में हथियार लेकर आने पर मनाही के आदेश जारी किए। 

इस मौके डिप्टी कमिश्नर ने जिले की सीमाओं के अंदर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाऊड स्पीकर चलाने पर भी पाबंदी लगाई है। साथ ही जिला प्रबंधकीय काम्पलैक्स सैक्टर-76 मोहाली की बाऊंड्री के अंदर और बाऊंड्री वाल के बाहर के 100 मीटर के एरिया तक धरने और रैलियां करने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। 

डी.सी. ने जिले की म्यूनिसिपल समितियों, नगर पंचायतों और गांवों की पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने घर में किराएदार, नौकर व पेइंग गैस्ट रखेगा तो उसकी ओर से उसका पूरा विवरण पुलिस थानो में दर्ज करवाना जरूरी होगा। यह सभी आदेश 9 फरवरी 2019 तक लागू रहेंगे।

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