पंजाब की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी 7 दिन का मिनी लॉकडाऊन

Edited By ashwani,Updated: 03 May, 2021 10:42 PM

mini lockdown

आज शाम 5 से 11 मई सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे आदेश, गैर अनिवार्य दुकानें, पर्यटन स्थल शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद, लोगों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध नहीं

चंडीगढ़, (राजिंद्र शर्मा) : ट्राइसिटी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए यू.टी. प्रशासन ने पंजाब की तर्ज पर सोमवार को सात दिन के मिनी लॉकडाऊन की घोषणा कर दी। प्रशासन ने इसमें लोगों को काफी छूट दी है। इस लॉकडाऊन में गैर-अनिवार्य दुकानें, पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान तो बंद रहेंगे लेकिन लोगों के बाहर निकलने पर कोई रोक नहीं रहेगी। लोग अपनी गाडिय़ों में बाहर निकल सकेंगे। हालांकि प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर ने आग्रह किया है कि लोग घर में ही रहें। प्रशासन की ये सख्तियां मंगलवार शाम 5 बजे से लागू होंगी, जो 11 मई सुबह 5 बजे तक शहर में प्रभावी रहेंगी। प्रशासन की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 


चंडीगढ़ में एंट्री पर रैंडम टैस्टिंग हो सकती है
प्रशासन के आदेशों के अनुसार सभी गैर-अनिवार्य दुकानें बंद रहेंगी। चंडीगढ़ से किसी भी अन्य राज्य के लोग आ और जा सकेंगे। हालांकि चंडीगढ़ में दाखिल होने के लिए कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन बिना कोविड नैगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के आने वालों की रैंडम टैस्टिंग की जा सकती है। 


बैंक खुलेंगे, 50 फीसदी स्टाफ होगा
बैंक खुले रहेंगे लेकिन 50 फीसदी स्टाफ को ही दफ्तर आने की मंजूरी होगी। निजी दफ्तरों मेंकर्मचारियों को घर से काम करने की मंजूरी दी गई है। स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं लेकिन अध्यापकों को स्कूल व कॉलेज आना होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। हर शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाऊन रहेगा। दोनों दिन लोगों के बाहर निकलने पर भी रोक रहेगी।
 

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