Edited By ashwani,Updated: 19 Jan, 2021 09:53 PM
शिकायत के बावजूद कार्रवाई न किए जाने पर कोर्ट पहुंचा परिवार
चंडीगढ़, (संदीप): नाबालिगा से छेड़छाड़ मामले में पुलिस द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई न किए जाने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने इस विषय में इंडस्ट्रीयल एरियां एस.एच.ओ. से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
एस.एच.ओ. को 8 फरवरी तक स्टेटस रिपोर्ट अदालत में देनी होगी। पीड़ित परिवार की तरफ से इस विषय को लेकर जिला अदालत में सी.आर.पी.सी. की धारा 156 (3) के तहत अर्जी दायर कर देवनाथ व अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 11 और आई.पी.सी. की धारा 354 ए, 354 डी, 506, 120बी और 34 के तहत केस दर्ज किए जाने की मांग की थी। इसके साथ ही अर्जी में दड़वा चौकी प्रभारी परमिंदर सिंह व जांच में कोताही करने वाले अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कारवाई किए जाने के आदेश दिए जाने की मांग की गई है।
तो थाने बुलाकर बयान दर्ज किए थे
अदालत में दायर अर्जी में कहा गया है कि देवनाथ कई माह से नाबालिगा से छेड़छाड़ कर रहा है। इस विषय में परिवार की तरफ से दड़वा चौकी में शिकायत दी थी। आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से न लेते हुए इस विषय में कोई कारवाई नहीं की। आरोप के अनुसार चौकी प्रभारी परमिंदर सिंह को शिकायत देने पर उन्होंने कोई कार्रवाई न करते हुए परिवार पर ही शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। इसके बाद आरोपी ने लड़की से माफी मांगी और मामला खत्म कर दिया गया लेकिन आरोपी ने कुछ दिन बाद ही फिर से युवती से छेड़छाड़ शुरू कर दी।
परिवार ने जब पुन: चौकी प्रभारी को इस विषय में शिकायत देने का प्रयास किया तो पुलिस ने उनकी शिकायत को इस बार भी संजीदगी से न लेते हुए इस विषय में कुछ नहीं किया। इसके बाद परिवार ने 3 अक्तूबर 2020 को एस.एस.पी., डी.एस.पी. ईस्ट और इंडस्ट्रीयल एरिया थाना प्रभारी को ई-मेल के जरिए शिकायत भेजी। शिकायत भेजे जाने के कुछ दिन बाद इंडस्ट्रीयल एरिया पुलिस ने युवती को थाने में बुला कर उसके बयान दर्ज किए गए, लेकिन शिकायत पर किसी भी तरह की कोई कारवाई नहीं की। इस पर परेशान होकर पीड़िता के परिजनों ने अब अदालत में इस विषय में गुहार लगाई है।