Edited By pooja verma,Updated: 23 Aug, 2019 12:31 PM
नाबालिगा से दुराचार मामले में जिला अदालत ने 2 दोषी युवकों को 7-7 साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़ (संदीप) : नाबालिगा से दुराचार मामले में जिला अदालत ने 2 दोषी युवकों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों पर 55-55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने हाल ही में दोनों को दोषी करार दिया था। वारदात के समय दोनों दोषी नाबालिग थे। संबंधित थाना पुलिस ने वर्ष 2017 में दोषियों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा-376, 120बी और पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत केस दर्ज किया था।
थाना पुलिस द्वारा दर्ज केस के अनुसार पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि 25 सितंबर 2017 को वह अपनी सहेली के जन्मदिन की पार्टी से घर लौट रही थी। वह घर के रास्ते में ही थी कि अचानक से पार्टी में मौजूद एक युवक वहां आया और उसे चाकू के दम पर वहीं स्थित एक दुकान के अंदर ले गया।
उस दुकान में पहले से ही उसका एक अन्य साथी युवक मौजूद था। उसने दुकान के अंदर नाबालिग से दुराचार किया और इस बारे में किसी को न बताने की धमकी देकर युवक वहां से फरार हो गया। जबकि, दुकान के अंदर पहले से मौजूद युवक ने दुकान का दरवाजा बंद कर दिया। पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और सारी बात अपनी मां को बताई।