अवैध रूप से रेहड़ी लगाई तो देना होगा 10,000 रुपए जुर्माना

Edited By Priyanka rana,Updated: 16 Dec, 2018 10:58 AM

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नगर निगम ने कड़े नियमों के साथ स्ट्रीट वैंडर्स बायलॉज के संबंध में नोटिफिकेशन तैयार की है।

चंडीगढ़(राय) : नगर निगम ने कड़े नियमों के साथ स्ट्रीट वैंडर्स बायलॉज के संबंध में नोटिफिकेशन तैयार की है। निगम की टाऊन वैंडिंग कमेटी ने शनिवार को बैठक कर इस संबंध में नियम व शर्तें तय कर ली हैं। बायलॉज के जारी हो जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति जो निगम में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन स्ट्रीट वैंडर का काम करता पाया गया तो उससे निगम 10,000 रुपए जुर्माना वसूल करेगा और उसका सामान निगम जब्त कर लेगा, जिसे छोड़ा नहीं जाएगा।

स्ट्रीट वैंडर्स सैल का होगा गठन :
बायलॉज के अस्तित्व में आ जाने के बाद निगम कार्यालय में स्ट्रीट वैंडर्स बायलॉज के तहत स्ट्रीट वैंडर्स सैल का गठन किया जाएगा। स्ट्रीट वैंडर्स के संबंध में सभी जानकारी को भी ऑनलाइन किया जाएगा। स्ट्रीट वैंडर्स के संबंध में जानकारी को ऑनलाइन करने के लिए सोसायटी फॉर प्रोमोशन ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी कंपनी को ठेका देने के बारे में विचार किया जा रहा है। यही कंपनी स्ट्रीट वैंडर्स के संबंध में सभी जानकारी को ऑनलाइन करने में नगर निगम की मदद करेगी।

चिप वाले स्मार्ट कार्ड भी जारी किए जाएंगे :
स्ट्रीट वैंडर्स को चिप वाले स्मार्ट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इसमें स्ट्रीट वैंडर्स के बारे में सभी जानकारी को अपलोड कर दिया जाएगा, साथ ही निगम के पास भी वही जानकारी उपलब्ध रहेगी। इससे स्ट्रीट वैंडर्स को पहचानना आसान हो जाएगा और सर्वे में जिन के नाम आ चुके हैं उनके अलावा अगर कोई अवैध रूप से रेहड़ी फड़ी लगाता है तो निगम की तरफ से उसकी पहचान मुश्किल नहीं रहेगी। चिप वाले स्मार्ट कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी सोसायटी फॉर प्रोमोशन ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी कंपनी की होगी। 

स्मार्ट कार्ड के 100 रुपए लेगा निगम :
चिप स्मार्ट कार्ड जारी करने की एवज में निगम स्ट्रीट वैंडर्स से 100 रुपए लेगा और अगर कार्ड गुम हो जाता है तो दोबारा जारी करने पर वैंडर से 200 रुपए लिए जाएंगे। वहीं स्मार्ट कार्ड की वैलिडिटी 5 साल की रहेगी।

रजिस्टर्ड वैंडर ने नियम तोड़ा तो होगा जुर्माना, लाइसैंस रद्द भी हो सकता है :
अगर किसी भी रजिस्टर्ड स्ट्रीट वैंडर ने निगम के बनाए नियम तोडे तो निगम उसे पहली बार में 1000 रुपए जुर्माना करेगा। दूसरी बार जुर्माने की रकम डबल हो जाएगी, यानि नियम को तोडऩे वाले वैंडर से निगम 2000 रुपए चार्ज करेगा। 

तीसरी बार नियमों की अनदेखी पर वैंडर को 5000 रुपए का जुर्माना होगा और चौथी बार अगर नियमों की अनदेखी की गई तो 3 माह के लिए लाइसैंस रद्द कर दिया जाएगा व लाइसैंस भी निगम के पास रहेगा। 5वीं बार नियम तोड़ने पर लाइसैंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा।

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