गला रेत कर की थी मासूम की हत्या, पेश न होने पर जमानती वारंट जारी

Edited By pooja verma,Updated: 19 Feb, 2019 02:50 PM

murder of innocent if not present bailable warrant issued

मासूम बच्ची का गला रेत कर निर्मम हत्या करने के मामले में बार-बार सम्मन करने पर भी इंडस्ट्रीयल एरिया थाना प्रभारी के पेश न होने पर अदालत ने थाना प्रभारी के जमानती वारंट जारी कर दिए हैं।

चंडीगढ़ (संदीप): मासूम बच्ची का गला रेत कर निर्मम हत्या करने के मामले में बार-बार सम्मन करने पर भी इंडस्ट्रीयल एरिया थाना प्रभारी के पेश न होने पर अदालत ने थाना प्रभारी के जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। जज राजीव गोयल की कोर्ट ने थाना प्रभारी जाहिद परवेज खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। 

 

जाहिद इस मामले के जांच अधिकारी हैं। अदालत ने जितनी भी बार सम्मन जारी किए, वह हर बार कोई न कोई जरूरी काम पर होने की बात कहकर पेश होने से बचते रहे। अदालत मामले के दो अन्य गवाहों विकास और संतोष के भी अदालत में पेश नहीं होने पर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। 

 

अब मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। लेबर कॉलोनी में 25 फरवरी, 2018 को पड़ोसी कमलेश ने ही 4 साल की बच्ची की दरांती से गला रेत कर हत्या कर दी थी। 

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