एन.सी.डी.आर.सी. एक बार फिर सिटी में, लंबित मामलों की होगी सुनवाई

Edited By pooja verma,Updated: 17 Dec, 2019 01:38 PM

ncdrc once again in the city pending cases will be heard

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.) एक बार फिर सालों पुराने लंबित पड़े उपभोक्ताओं के मामलों को सुनने के लिए चंडीगढ़ आ रहा है।

चंडीगढ (राजिंद्र ): राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.) एक बार फिर सालों पुराने लंबित पड़े उपभोक्ताओं के मामलों को सुनने के लिए चंडीगढ़ आ रहा है। 20 जनवरी से 31 जनवरी, 2020 तक चंडीगढ़ में एन.सी.डी.आर.सी. की लगने वाली सर्किट बैंच में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुराने मामलों की सुनवाई की जाएगी।


 

पंजाब के 460 पुराने केसों की सूची तैयार 
सुनवाई के लिए पंजाब के 460 पुराने केसों की सूची तैयार की गई है, जिन पर इन दो हफ्तों के दौरान सुनवाई की जाएगी। यह मामले वर्ष 2008 से लेकर 2016 तक के हैं। कोई अन्य भी अगर चंडीगढ़ में लगने वाले इस खास सर्किट बेंच में अपने मामले की सुनवाई कराना चाहता है, तो वह 24 दिसम्बर से पहले नई दिल्ली स्थित एन.सी.डी.आर.सी. के रजिस्ट्रार के पास आवेदन कर सकते हैं।  

 

सर्किट बेंच का आयोजन सैक्टर-19 स्थित कंज्यूमर कोर्ट में किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के प्रैजीडैंट जस्टिस आर.के. अग्रवाल (रिटायर्ड) करेंगे। सर्किट बेंच में केसों की सुनवाई करने के लिए अंतिम सूची 6 जनवरी तक तैयार की जाएगी। इससे पहले कोई अन्य भी अपनी याचिका की सुनवाई के लिए आवेदन कर सकता है।  

 

एक करोड़ और उससे ऊपर के केस दायर किए जा सकते हैं
वकील और उपभोक्ता मामलों के जानकार पंकज चांदगोठिया ने बताया कि चंडीगढ़ में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की सर्किट बेंच इस वर्ष सितम्बर में भी आयोजित की गई थी। उस दौरान चंडीगढ़ के मामलों को प्रमुखता से देखा गया था। इस बार पंजाब के मामलों की सुनवाई के मकसद से इस सर्किट बेंच का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे देश के किसी भी राज्य से संबंधित मामले की सुनवाई की जा सकती है। 

 

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक करोड़ और उससे ऊपर के केस दायर किए जा सकते हैं। इस रकम का कोई नया केस भी इस सर्किट बेंच के समक्ष सुना जाएगा। शिकायतकत्र्ता को रजिस्ट्रार, नई दिल्ली के नाम पर 5000 रुपए की कोर्ट फीस डिमांड ड्राफ्ट के रूप में तैयार करना होगा। इसके अलावा शिकायत की संपूर्ण जानकारी, एफ्डिेविट, केस को मजबूत बनाने वाले सभी संबंधित दस्तावेज और विरोधी पार्टियों की जानकारी के दो सेट तैयार करने होंगे। 

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