Edited By Priyanka rana,Updated: 07 Dec, 2019 09:09 AM
प्रशासन ने शुक्रवार को नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हुए बदलाव के चलते ट्रैफिक चालान की नई दरें जारी कर दी हैं।
चंडीगढ़(साजन) : प्रशासन ने शुक्रवार को नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हुए बदलाव के चलते ट्रैफिक चालान की नई दरें जारी कर दी हैं। इसका नोटीफिकेशन भी प्रशासन की ओर से जारी कर दिया गया है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को तो यूटी प्रशासन ने सितम्बर माह में ही शहर में लागू कर दिया था, लेकिन कुछ ऊहापोह के चलते इस मसले पर दोबारा विचार किया जा रहा था।
प्रशासन ने यह तो क्लीयर कर दिया था कि चालान की दरें जो केंद्र ने जारी की हैं उन्हें नहीं घटाएगा, लेकिन जिन सैक्शनों पर स्टेट को विचार करना था उसमें कुछ बदलाव किये गए हैं। प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर की मंजूरी के बाद शुक्रवार को इसे लागू कर दिया गया। प्रशासन ने चालान के रेटों में बड़े बदलाव नहीं किए हैं। सिर्फ कुछ चालानों की दरों में ही कमी की गई है।
नई दरों के तहत टू व्हीलर चलाते वक्त ओवरस्पीड पर पहले जुर्माना दो हजार रुपए था, लेकिन अब इसे एक हजार रुपए कर दिया गया है। दोबारा ऐसा करने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। हालांकि बिना ड्राइविंग लाइसैंस के गाड़ी चलाना, गलत आर.सी. के साथ गाड़ी चलाना, रेसिंग, बिना इंश्योरैंस के गाड़ी चलाना, लाइसैंस या आर.सी. के रद्द होने के बाद भी गाड़ी चलाना, सीट बैल्ट उल्लंघन, हैलमेट नहीं पहनना समेत कई अन्य मामलों में प्रशासन ने चालान की दरें पहले की तरह ही रखी हैं। गौरतलब है कि एक सितम्बर के बाद से अभी तक तीन पुलिसकर्मी चालान के बदले रिश्वत मांगने के मामले में बर्खास्त हो चुके हैं।
उल्लंघन नई दरें पुरानी दरें दोबारा उल्लंघन
टू व्हीलर ओवर स्पीड 1000 2000 1500
लाइट व्हीकल ओवर स्पीड 1000 2000 2000 (डी.एल. जब्त)
मीडियम और हैवी व्हीकल ओवर स्पीड 2000 4000 4000 (डी.एल. जब्त)
टू व्हीलर ओवर लोडिंग 1000 2000 3 माह के लिए डी.एल. सस्पैंड
कमर्शियल गाड़ी पर ओवरलोडिंग 200 (प्रति सवारी) 1000 (प्रति सवारी) 3 माह लिए डी.एल. सस्पैंड
अनफिट होने पर भी गाड़ी चलाना 500 2000 1000
गलत जानकारी देना 1500 2000 2000
संकेतों का पालन नहीं करना 1000 2000 1500
गाड़ी उठाने पर भी तय की नई दरें
टू व्हीलर : 1000 रुपए
थ्री व्हीलर: 1500 रुपए
फोर व्हीलर: 2000 रुपए
मीडियम, हेवी, पैसेंजर गाड़ी: 3000 रुपए