पंचकूला हिंसा मामले में आया नया मोड़, बढ़ सकती हैं हनीप्रीत की मुश्किलें

Edited By pooja verma,Updated: 08 Nov, 2019 12:30 PM

new twist in panchkula violence case honeypreet s problems may increase

पंचकूला हिंसा व दंगे मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस संबंध में दर्ज एफ.आई.आर.नंबर 345 में दंगे की आरोपी हनीप्रीत व अन्य आरोपियों पर देशद्रोह की धारा हटाए जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पंचकूला (मुकेश): पंचकूला हिंसा व दंगे मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस संबंध में दर्ज एफ.आई.आर.नंबर 345 में दंगे की आरोपी हनीप्रीत व अन्य आरोपियों पर देशद्रोह की धारा हटाए जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचकूला पुलिस की ओर से हाईकोर्ट में रिवीजन पटीशन तैयार की जा रही है। पंचकूला के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पंकज गर्ग ने बताया कि 2 नवम्बर को हनीप्रीत पर दंगे के आरोप में देशद्रोह की धारा हटाने की ऑर्डर की कॉपी आने के बाद ही हमारी टीम ने काम शुरू कर दिया है। 

 

हमारी टीम के 5-6 सीनियर एडवोकेट लगे हुए हैं। जिसका सारा मसौदा तैयार कर फाइल पंचकूला पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल को भेज दी गई है। रिव्यू पटीशन में कई प्वाइंट्स डाले गए हैं। उसमें शहर में लगाई गई आग, गाडिय़ों को जलाया गया, सरकारी व प्राइवेट बिल्डिंग को तोड़ा गया, शहर के हालात को बिगाड़ दिया गया ऐसे कई प्वाइंट शामिल हैं। यह सब किसकी प्लानिंग थी? ऐसे में ये देश के खिलाफ ही है। इसके लिए पंचकूला में हुए नुक्सान, आग, तोडफ़ोड़, चोट सहित सभी डाक्यूमैंट्स और गृहमंत्रालय की अप्रूव भी लगाई जा रही है।

 

पहले देशद्रोह की धारा हटी, फिर साफ हुआ हनीप्रीत की जमानत का रास्ता
बता दें कि पंचकूला कोर्ट ने पांच दिन पहले ही हनीप्रीत पर पुलिस द्वारा लगाई गई देशद्रोह की धाराओं को हटाने के आदेश दिए गए थे। जिसके बाद हनीप्रीत के वकील द्वारा कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। क्योंकि वकील का कहना था कि देशद्रोह की धाराओं को छोड़कर बाकी सभी धाराएं जमानती थीं। हनीप्रीत को जमानत मिलने से पुलिस विभाग की काफी किरकिरी हुई है। अपनी किरकिरी को बचाने के लिए अब हाईकोर्ट में हनीप्रीत की जमानत पर रिवीजन पटीशन डालने की तैयारी की जा रही है। 

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