Edited By Priyanka rana,Updated: 03 Jun, 2019 11:20 AM
हुक्के में निकोटिन सप्लाई करने के मामले में पुलिस ने सैक्टर-9 स्थित पाइप एंड बैरल कैफे और बूमबाक्स कैफे के मालिकों पर आई.पी.सी. की धारा 269, 270, 273 और कोप्टा एक्ट 2003 के तहत केस दर्ज किया।
चंडीगढ़(सुशील) : हुक्के में निकोटिन सप्लाई करने के मामले में पुलिस ने सैक्टर-9 स्थित पाइप एंड बैरल कैफे और बूमबाक्स कैफे के मालिकों पर आई.पी.सी. की धारा 269, 270, 273 और कोप्टा एक्ट 2003 के तहत केस दर्ज किया।
सैक्टर-16 जनरल अस्पताल के टबेको के नोडल ऑफिसर दीपक बख्शी की शिकायत पर पाइप एंड बैरल कैफे के मालिक सुमेश गगनेजा और बूमबाक्स कैफे के मालिक राजन को आरोपी बनाया है। जल्द ही पुलिस दोनों मालिक को गिरफ्तार क रेगी।
सैक्टर-16 जनरल अस्पताल के टबेको के नोडल ऑफिसर दीपक बख्शी को सूचना मिली थी कि पाइप एंड बैरल कैफे और बूमबाक्स कैफे मालिक युवाओं को हुक्के में निकोटिन मिलाकर पिला रहे हैं। सूचना मिलते ही 2018 में उन्होंने सैक्टर-3 थाना पुलिस के साथ मिलकर दोनों कैफे पर छापेमारी कर हुक्के और अन्य पदार्थ जब्त किए थे। पुलिस ने मामले में डी.डी.आर. दर्ज कर जांच के लिए सैंपल लैब में भेजे थे।
सैंपल चैक करने के पर हुक्के में निकोटिन पाया गया था। पुलिस ने सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए लीगल राय मांगी। सैक्टर-3 थाना पुलिस ने लीगल राय लेने के बाद पाइप एंड बैरल कैफे के मालिक सुमेश गगनेजा और बूमबाक्स कैफे के मालिक राजन पर मामला दर्ज किया।