छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को डेढ़ साल की सजा

Edited By pooja verma,Updated: 23 Jan, 2019 08:13 PM

one and half year sentence convicted of molestation of schoolgirl

कोचिंग क्लास के लिए जा रही छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में जिला अदालत ने सैक्टर-25 निवासी राजकुमार को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की सजा सुनाई है।

चंडीगढ़ (संदीप): कोचिंग क्लास के लिए जा रही छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में जिला अदालत ने सैक्टर-25 निवासी राजकुमार को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पिछले साल सैक्टर-11 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। पीड़िता सैक्टर-25 स्थित एक कोचिंग सैंटर में जाती थी। 

 

4 फरवरी, 2018 की शाम को वह प्रतिदिन की तरह ही करीब 5.30 बजे अपने कोङ्क्षचग सैंटर जा रही थी। दोषी भी वहीं एक कोचिंग सैंटर में बतौर सेवादार काम करता था। वह अचानक से अर्धनग्न हालत में उसके सामने आ गया और अश्लील हरकतें करने लगा। यह देख पीड़िता घबरा गई और उसने वहां पर शोर मचाना शुरू कर दिया। 

 

इस पर दोषी मौका देख वहां से तुरंत फरार हो गया। पीड़िता घबरा गई और डर के मारे उसने इस विषय में किसी को नहीं बताया। इसके बाद दोषी ने 7 फरवरी को फिर से उसी जगह पर पीड़िता का रास्ता रोककर उसकी बाजू पकड़ ली और जबरदस्ती करने लगा, लेकिन इस बार भी शोर मचाने पर वह भाग गया। इसके बाद पीड़िता ने परेशान होकर सारी अपने भाई को घर पर जाकर बताई और उसके खिलाफ थाने में शिकायत दी। 

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