Edited By bhavita joshi,Updated: 26 Nov, 2018 10:35 AM
महिला से मारपीट और छेड़छाड़ करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी कमल को एक साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़ (संदीप): महिला से मारपीट और छेड़छाड़ करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी कमल को एक साल की सजा सुनाई है। सैक्टर-31 थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ पिछले साल जनवरी में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि वह सैक्टर-48 में प्राइवेट जॉब करती है।
14 जनवरी, 2017 की शाम को वह काम से पैदल ही घर लौट रही थी इस दौरान रास्ते में उसे कमल ने रोकने का प्रयास किया। वह उसे अनदेखा कर आगे जाने लगी तो उसने जबरन उसे रोक लिया। ऐसा करने पर जब महिला ने उसका विरोध किया तो उसने महिला को जबरन पकड़ लिया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने शोर मचाना चाहा तो उसने उसके ही दुपट्टे से उसका गला दबाते हुए उससे मारपीट शुरू कर दी।