Edited By bhavita joshi,Updated: 04 Jan, 2019 01:20 PM
एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सड़क हादसे में स्थायी तौर पर विकलांग हुए युवक को 10 लाख रुपए से अधिक मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं।
चंडीगढ़(संदीप): एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सड़क हादसे में स्थायी तौर पर विकलांग हुए युवक को 10 लाख रुपए से अधिक मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। आदेश में ट्रिब्यूनल ने यह मुआवजा राशि इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड, बस चालक व अन्य प्रतिवादी पक्ष को संयुक्त रूप से देने को कहा है। हादसे में स्थायी तौर पर विकलांग हुए 25 वर्षीय जोगिंद्र ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के प्रावधानों के तहत एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट में याचिका दायर कर 15 लाख मुआवजे की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि हादसे के समय वह 25 वर्ष का था और ऑटो चलाकर हर माह 3300 रुपए तक कमाता था।
बस ने मारी थी थ्रीव्हीलर को टक्कर
24 मई, 2009 की शाम 4 बजे जोगिंद्र थ्रीव्हीलर चलाते फंदपुरी से सहारनपुर जा रहा था। थ्री-व्हीलर में उसके साथ अन्य लोग भी थे। जब वे अम्बाला रोड स्थित रेल पुल पर पहुंचे तो रोडवेज की बस ने लापरवाही व विपरीत दिशा से थ्री व्हीलर को टक्कर मार दी। इसके बाद जोगिंद्र व ऑटो सवार अन्य लोगों को गंभीर चोटें आईं। उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां से जोगिंद्र को पी.जी.आई. चंडीगढ़ ले जाया गया। यह हादसा रोडवेज की बस के चालक रूप चंद द्वारा लापरवाही से चलाने के कारण हुआ था। इसके बाद जोगिंद्र ने याचिका दायर की थी।