Edited By Priyanka rana,Updated: 25 Oct, 2019 09:35 AM
इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित मॉल के एक स्टोर ने कैरीबैग के लिए पांच रुपए चार्ज किए, जिसके चलते उपभोक्ता फोरम ने उसे सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है।
चंडीगढ़(राजिंद्र) : इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित मॉल के एक स्टोर ने कैरीबैग के लिए पांच रुपए चार्ज किए, जिसके चलते उपभोक्ता फोरम ने उसे सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। फोरम ने निर्देश दिए हैं कि स्टोर शिकायतकर्ता को पांच रुपए रिफंड करे। साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ के लिए 500 रुपए मुआवजा और 500 रुपए मुकदमा खर्च देने के निर्देश दिए हैं।
फोरम ने कहा कि स्टोर का जवाब ये दर्शाता है कि उसे अपनी गलती पर पश्चाताप है और गलती से उसने ये राशि चार्ज कर ली, इसलिए फोरम द्वारा उसके खिलाफ पुनिटिव (दंडात्मक) कॉस्ट नहीं लगाई जा रही है। आदेश की प्रति मिलने पर एक माह के अंदर इन आदेशों की पालना करनी होगी, नहीं तो स्टोर को रिफंड और मुआवजा राशि पर सात प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा।
ढकोली जीरकपुर निवासी रक्षा सेठी ने फोरम में एलांते मॉल में स्थित पैंटालूंस के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त स्टोर से उन्होंने 2802 रुपए की कई आइटम्स खरीदी। इस दौरान स्टोर ने कैरीबैग के लिए उनसे पांच रुपए चार्ज किए।