Edited By Priyanka rana,Updated: 22 Nov, 2018 11:13 AM
एच.सी.एस. (ज्यूडिशियल) पेपर लीक मामले में आरोपी सुभाष चंद्र गोदारा की जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है।
चंडीगढ़(संदीप) : एच.सी.एस. (ज्यूडिशियल) पेपर लीक मामले में आरोपी सुभाष चंद्र गोदारा की जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में सुभाष की जमानत याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। केस की जांच के तहत अभी इसमें और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
ऐसे में अगर आरोपी सुभाष को जमानत का लाभ मिल जाता है तो वह सबूतों व गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके बाद अदालत ने सुभाष की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पुलिस ने सुभाष को सैक्टर-43 बस स्टैंड के पास ट्रैप लगा कर गिरफ्तार किया था। उस पर पैसे लेकर पेपर बेचने का आरोप है।