अस्पताल के 10 किलोमीटर की परिधि में पैरा मैडीकल कालेज या नर्सिंग कालेज खोला जा सकता है : मुख्यमंत्री

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 09 Aug, 2022 07:26 PM

para medical college will not be able to open in assandh

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार अस्पताल के 10 किलोमीटर की परिधि में पैरा मैडीकल कालेज या नॄसग कालेज खोला जा सकता है। यदि 10 किलोमीटर की परिधि में अस्पताल मौजूद नहीं है तो वहां नॄसग या पैरा मैडीकल कालेज खोलने...

चंडीगढ़,(बंसल/पांडेय): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार अस्पताल के 10 किलोमीटर की परिधि में पैरा मैडीकल कालेज या नॄसग कालेज खोला जा सकता है। यदि 10 किलोमीटर की परिधि में अस्पताल मौजूद नहीं है तो वहां नॄसग या पैरा मैडीकल कालेज खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल के दौरान सफीदों विधायक द्वारा इस संदर्भ में पूछे गए सवाल पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उपरोक्त तथ्य के चलते असंध में पैरा मैडीकल कॉलेज नहीं खुल पाएगा।

 


मनोहर लाल ने कहा कि सफीदों में 50 बैड का अस्पताल है और जो जमीन उपलब्ध करवाई गई है, वह 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं है, बल्कि 15 किलोमीटर तक है। यदि 12 किलोमीटर तक भी जमीन उपलब्ध होती तो नियमों में कुछ ढील देकर पैरा मैडीकल कालेज बनाया जा सकता था। यदि 10 किलोमीटर के दायरे में जमीन उपलब्ध हो जाएगी तो पैरा मैडीकल कालेज खोल दिया जाएगा।
 

 

कॉमन पात्रता परीक्षा 5, 6 और 7 नवम्बर को होगी
हरियाणा में ग्रुप-सी एवं डी के लगभग 28000 पदों की भर्ती के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा (सी.ई.टी.) 5, 6 और 7 नवम्बर को आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी शून्यकाल के दौरान दी। सी.ई.टी. परीक्षा नैशनल टैसिं्टग एजैंसी के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया है।
 

 

ग्राम पायगा (महेंद्रगढ़) में पी.डब्ल्यू.डी. विश्राम गृह निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन: दुष्यंत चौटाला 
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सदन को अवगत करवाया कि ग्राम पाएगा (महेंद्रगढ़) में पी.डब्ल्यू.डी. विश्राम गृह निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। ग्राम पंचायत से भूमि हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण इस समय कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है। उपमुख्यमंत्री ने यह जानकारी हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज विधायक राव दान सिंह द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी। 

 

 

वरुण मुलाना ने वृद्धावस्था पैंशन के लिए आय सीमा 2 लाख रुपए को बढ़ाने की उठाई मांग
कांग्रेस विधायक वरुण मुलाना ने सदन में यह मांग उठाई कि वृद्धावस्था पैंशन के निर्धारित 2 लाख रुपए की आय सीमा अब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मंहगाई बढ़ गई है तो ऐसे में इसी सीमा को बढ़ाया जाए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने सदन को बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता हेतु आय की सीमा की विगत समीक्षा वर्ष 2012 में की गई थी। तब पैंशन 1000 रुपए थी और अब पैंशन 2500 रुपए है। यादव ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश का ऐसा नागरिक, जिसकी सभी स्त्रोतों से वाॢषक आय (पति या पत्नी की आय मिलाकर) 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है और आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है, वह वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए पात्र है। राज्यमंत्री ने बताया कि 22 मार्च, 2012 तक यह सीमा 50 हजार रुपए प्रति वर्ष की थी। उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लाभाॢथयों की पहचान के लिए अब प्रो-एक्टिव प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है जिसमें सरकार सीधे लाभाॢथयों से संपर्क कर परिवार पहचान पत्र पर सत्यापित आंकड़ों के आधार पर उनकी सहमति लेती है। यादव ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में वृद्धावस्था पैंशन प्रति लाभपात्र को 2500 रुपए प्रति माह दी जा रही है, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है।
 

 

नियमित करने के लिए 2176 कालोनियों के लेआऊट प्लान प्राप्त हुए : कमल गुप्ता
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की अवैध कालोनियों को नियमित करने के संबंध में कहा कि नगरपालिकाएं 3 महीने में प्रस्ताव भेजें, जिस पर 3 महीने में कार्य पूरा कर दिया जाएगा। गुप्ता मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक राम कुमार गौतम द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से लगभग 2176 कालोनियों के लेआऊट प्लान प्राप्त हुए हैं जो अधिनियम और मानदंडों के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित नगरपालिकाओं को भी अग्रेषित कर दिए गए हैं। अब तक 11 नगरपालिकाओं में 212 कालोनियां पास की जा चुकी हैं। नगरपालिकाएं ऐसी कालोनियां के ले-आऊट प्लान का सत्यापन भी मानदंडों के अनुसार कर रही हैं। विभाग को हाल ही में 22 कालोनियों पर 4 नगरपालिकाओं ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि हरियाणा प्रबंधन नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्र (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2016 को 10 सितम्बर, 2021 को संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार, नई कालोनी में पहले 50 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत प्लाटों पर निर्माण कार्य होने की शर्त को हटा दिया गया है। 
 

 

कालका के नागरिक अस्पताल को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव  विचाराधीन : अनिल विज
हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि कालका के नागरिक अस्पताल को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसके लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है व भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया विचाराधीन है। इस अवस्था में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने तक कोई समयसीमा देना कठिन है। विज मंगलवार को यहां हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। वर्तमान में कालका में एक 50 बिस्तर का उप-मंडल नागरिक अस्पताल 19 सितम्बर, 2019 से 6082 वर्ग गज भूमि पर कार्यरत है, जो कि 72,495 की जनसंख्या को सेवाएं दे रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा 10 अप्रैल, 2022 को सिविल अस्पताल कालका के निर्माण और ग्राम टिपरा में नए स्थान पर स्थानांतरण करने के लिए घोषणा की गई थी। ग्राम टिपरा के समीप लगभग 10 एकड़ भूमि चिह्नित कर ली गई है। यह भूमि नगर परिषद कालका की है जिसे स्वास्थ्य विभाग के नाम हस्तांतरण करने बारे अनुरोध किया गया है। भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम हस्तांतरण होने पर निर्माण बारे कार्रवाई आरंभ की जाएगी।
 

 

सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध करवाने में स्थानीय विधायक सरकार का करें सहयोग : मनोहर लाल
जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सदन के नेता ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए जहां जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती और विभाग से परियोजना की नॉन-फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय विधायक भी जमीन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार का सहयोग करें। चाहे वहां सरकारी जमीन हो या जमीन की खरीद करनी हो या पंचायत जमीन उपलब्ध हो, वे जमीन उपलब्ध करवाने का प्रयास अवश्य करें। मनोहर लाल ने कहा कि आज बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण संभव नहीं है और अधिग्रहण करने पर कई बार भूमालिक न्यायालयों में चले जाते हैं और प्रक्रिया लंबी हो जाती है तथा सरकार को कलैक्टर रेट से 4 गुणा अधिक रेट पर जमीन खरीदनी पड़ती है। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अनुरोध है कि परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए जमीन की उपलब्धता अवश्य सुनिश्चित करें। 
 

 

जमीन अधिग्रहण के समय अगर मकान बने हुए हैं तो उस जमीन का अवॉर्ड कर आउस्टीस को प्लॉट दिया जाएगा 
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम जिले की मानेसर तहसील के गांव कासन, कुकरेला तथा सहरावन की 1810 एकड़ भूमि का वर्ष 2010 में अधिग्रहण किया गया था। इस मामले में, सरकार की नीति के अनुसार, जमीन अधिग्रहण के समय जहां गांव बसे हुए थे या मकान बने हुए थे, उनकी जमीन का अवॉर्ड किया जाएगा तथा आउस्टीस नीति के तहत आउस्टीस को प्लॉट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त जमीन का अधिग्रहण उस समय के रेट के अनुसार किया गया था जो कि वर्तमान रेट के मुकाबले काफी कम थे। रेट को लेकर भूमालिक सुप्रीम कोर्ट में गए थे और वर्ष 2020 में न्यायालय ने आदेश जारी किए थे कि अधिग्रहण तो पुराने रेट पर ही होगा। हम चाहकर भी अवॉर्ड नहीं कर सकते, फिर भी सरकार की कोशिश है कि भूमालिकों को किसी प्रकार राहत दी जा सके।
 

 

ग्राम कासन, कुकरोला तथा सहारावन की 1810 एकड़ भूमि रिलीज करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है : दुष्यंत चौटाला
मुख्यमंत्री के उपरोक्त कथन से पहले उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सत्य प्रकाश द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि जिला गुरुग्राम के ग्राम कासन, कुकरोला तथा सहारावन की 1810 एकड़ भूमि रिलीज करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा भू-मालिकों को कानून के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, उसी के निर्देश अनुसार प्रोसैसिंग की जा रही है। अब 17 अगस्त को प्रोसैसिंग पूरी करके कोर्ट में देनी है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने पुनर्वास और पुन:स्थापन नीति, 2010 जारी की थी। इस नीति के अनुसार, पात्र भू-स्वामियों को उनकी अधिगृहीत भूमि के बदले आवासीय भूखंड आबंटित किए जाते हैं। डिप्टी सी.एम. ने विधायक द्वारा अधिगृहीत जमीन के मालिकों को बाजार रेट दिए जाने के सवाल पर कहा कि राज्य सरकार इस मामले में भरपाई की कोशिश करेगी।
 

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