पूर्व CJI की बेटी से एयर इंडिया ने वसूली पैनल्टी, फोरम ने ठोका 60 हजार रुपए हर्जाना

Edited By Priyanka rana,Updated: 19 Sep, 2019 10:12 AM

penalty

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निधन पर उनकी बेटी को इंडिया से सैन फ्रांसिस्को के लिए फ्लाइट रि-शैड्यूल करवानी पड़ी लेकिन एयर इंडिया को इस कारण उनसे पैनल्टी वसूलना महंगा पड़ गया है।

चंडीगढ़(राजिंद्र) : पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निधन पर उनकी बेटी को इंडिया से सैन फ्रांसिस्को के लिए फ्लाइट रि-शैड्यूल करवानी पड़ी लेकिन एयर इंडिया को इस कारण उनसे पैनल्टी वसूलना महंगा पड़ गया है। उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया को निर्देश दिए हैं कि वह शिकायतकर्ता से वसूले 574 यू.एस. डॉलर्स उन्हें रिफंड करें। 

साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ के लिए 50 हजार रुपए मुआवजा और 10 हजार मुकदमा खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति मिलने पर 30 दिनों के अंदर इन आदेशों की पालना करनी होगी, नहीं तो अतिरिक्त रूप से 25 हजार रुपए मुआवजा भी देना होगा। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 ने जारी किए।

पिता के निधन होने के कारण आना था इंडिया :
सैक्टर-2 चंडीगढ़ निवासी ज्योतिका आनंद ने फोरम में एयर इंडिया, न्यू दिल्ली और एयर इंडिया सैक्टर-34 ए चंडीगढ़ के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकत्र्ता ने बताया कि वह सैन फ्रांसिस्को, यू.एस.ए. में थी। 

इस दौरान भारत से उन्हें परिवार वालों ने जानकारी दी कि उनके पिता पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉ. ए.एस. आनंद गंभीर रूप से बीमार हैं और नोएडा के हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इसके बाद ही उन्होंने 1 दिसम्बर, 2017 के लिए सैन फ्रांसिस्को से इंडिया के लिए और रिटर्न फ्लाइट दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए 16 दिसम्बर, 2017 के लिए टिकट बुक की। इसके लिए उन्होंने 1424.46 यू.एस.डी. पेमैंट की। 

इंडिया पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनके पिता का निधन हो गया था और अगले कुछ दिनों में संस्कार और इस संबंधित अन्य रस्में चलनी थी। इन परिस्थतियों के चलते उन्हें अपनी फ्लाइट 16 दिसम्बर, 2017 की जगह 28 दिसम्बर, 2017 के लिए रि-शैड्यूल करवानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने सभी रस्मों में हिस्सा लेना था और परिवार द्वारा किए गए अन्य अरेंजमैंट्स का भी ध्यान रखना था। इसके बाद ही एयर इंडिया ने उनकी टिकट चेंज डेट के साथ दोबारा जारी कर दी। 

पहले कहा था-कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, बाद में की पैनल्टी की डिमांड :
इस दौरान उन्हें बताया गया कि इसके लिए उनसे कोई फीस और फेयर चार्ज नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उन्हें कंपनी नियमों के तहत छूट दे दी है। उन्होंने अपने पिता के डैथ सर्टीफिकेट की कॉपी भी उन्हें प्रदान कर दी। 

इसके तीन माह बाद एयर इंडिया ने उनसे 324 यू.एस. डॉलर्स की डिमांड की, जिनसे उन्हें टिकट जारी करते हुए छूट दी गई थी। शिकायतकर्ता ने इसे अदा कर दिया लेकिन इस दौरान वह एक और डिमांड देखकर दंग रह गए। इसमें उनसे एयर इंडिया ने फ्लाइट टिकट की डेट चेंज करने के चलते पैनल्टी के रूप में 250 यू.एस. डॉलर्स की मांग की गई। 

कोई कोताही नहीं बरती : एयर इंडिया 
शिकायतकर्ता ने उनसे संपर्क भी किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके चलते ही उन्हें ये पेमैंट भी करनी पड़ी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनसे गलत रूप से ये राशि वसूल की गई, जिसके चलते ही उन्होंने इस संबंध में फोरम में शिकायत दी। 

एयर इंडिया ने फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोई कोताही नहीं बरती। फोरम ने अपने आदेशों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉ. ए.एस. आनंद के निधन पर शोक जाहिर किया था, वहीं दूसरी तरफ एयर इंडिया द्वारा उनकी बेटी शिकायतकर्ता के साथ ऐसा बर्ताव बहुत ही गलत है।

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