Edited By Priyanka rana,Updated: 16 Feb, 2020 01:10 PM
2 साल पहले एक नाबालिगा छात्रा को नयागांव स्थित कैमिस्ट शॉप के मालिक द्वारा रेप के मामले में मोहाली अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी शॉप मालिक सागर को 12 साल की कैद व 5 लाख का जुर्माना लगाया है।
मोहाली(राणा) : 2 साल पहले एक नाबालिगा छात्रा को नयागांव स्थित कैमिस्ट शॉप के मालिक द्वारा रेप के मामले में मोहाली अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी शॉप मालिक सागर को 12 साल की कैद व 5 लाख का जुर्माना लगाया है। अदालत द्वारा रेप और पोक्सो एक्ट की धारा-4 और 6 के तहत दोषी ठहराया गया है। आरोपी सागर मूलरूप से वैस्ट बंगाल का रहने वाला है।
सितम्बर, 2018 में किया था केस दर्ज :
पुलिस ने सितम्बर 2018 में केस दर्ज किया था। इस दौरान पीड़िता ने बताया था कि वह दवाई लेने के लिए मैडीकल स्टोर पर गई थी। जहां आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था।
जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धाराओं सहित आरोपी के खिलाफ केस दर्जकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उससे पूछताछ की गई थी। जिसमें आरोपी सागर ने अपना जुर्म कबूल लिया था।
टीचर ने उठाई आवाज :
जानकारी अनुसार पीड़िता चंडीगढ़ के एक निजी स्कूल में पढ़ाई करती थी। घटना के बाद पीड़िता अपनी क्लास में गुमसुम सी रहने लगी, यह देखने के बाद क्लास टीचर को लगा कि छात्रा को जरूर कोई परेशानी है।
जिसके बाद टीचर ने उसे अकेले बुलाकर पूछा तो पीड़िता ने खुद के साथ बीती पूरी घटना के बारे में टीचर को बता दिया, जिसके बाद टीचर ने इस बारे में स्कूल प्रिंसिपल को पूरी बात बताई जिसके बाद स्कूल की ओर से चंडीगढ़ पुलिस को सूचित कर बुलाया गया। जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने पूरी घटना सुनने के बाद नयागावं पुलिस को सूचित कर मौके पर बुलाया और नयांगाव पुलिस ने आरोपी सागर पर केस दर्ज किया।