निगम के कार्यकारी अधिकारी पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

Edited By Priyanka rana,Updated: 18 Oct, 2018 01:15 PM

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आर.टी.आई. के माध्यम से मांगी जानकारी समय पर न देने के एवज में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर चंडीगढ़ ने पंचकूला नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

पंचकूला(मुकेश) : आर.टी.आई. के माध्यम से मांगी जानकारी समय पर न देने के एवज में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर चंडीगढ़ ने पंचकूला नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उनके वेतन से वसूला जाएगा।

यह है मामला :
आर.टी.आई. दाता अनिल कुमार ने बताया कि गत वर्ष गांव रज्जीपुर और सूरजपुर में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम ऑफिस में गांव के ही नरंगा राम एवं अन्य के खिलाफ शिकायत दी थी। 

समय होने के बाद कोई जवाब न आने पर नवम्बर 2017 में आर.टी.आई. डाल और नगर निगम से शिकायत के ऊपर कार्रवाई का जवाब मांगा लेकिन 7 माह बाद भी कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद दोबारा मई 2018 में फिर से निगम से जवाब मांगा। इसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद इसकी शिकायत अगस्त 2018 को स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर चंडीगढ़ में दी। 

16 अगस्त तक जानकारी मुहैया करवाने के आदेश दिए। जब 30 अगस्त तक कोई जानकारी न मिली तो कमिश्नर ने 16 अक्तूबर को निगम अधिकारी जरनैल सिंह को खुद पेश होकर मामले की पूरी जानकारी देने के आदेश दिए। 16 अक्तूबर को जरनैल सिंह खुद पेश होने की बजाय बिल्डिंग इंस्पैक्टर को एस.पी.आई.ओ. बना कर कमिश्नर के पास भेजा। 

इसके बाद स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने इस बात पर संज्ञान लेते हुए एस.पी.आई.ओ. जरनैल सिंह पर जवाब न देने और कमिश्नर का आदेश न मानने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया और यह जुर्माना उनके वेतन से काटा जाएगा। जुर्माना जरनैल को 11 नवम्बर तक जमा करवाना होगा।
 

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