JW मैरियट को केले देने पड़े महंगे, होटल पर 25 हजार रुपए की पैनल्टी

Edited By Priyanka rana,Updated: 28 Jul, 2019 10:41 AM

penalty for banana

शहर में फाइव स्टार होटल जे.डब्ल्यू. मैरियट द्वारा दो केले के 442.50 रुपए वसूलने के मामले में चंडीगढ़ प्रशासन के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट ने आखिरकार कार्रवाई कर दी।

चंडीगढ़(राजिंद्र) : शहर में फाइव स्टार होटल जे.डब्ल्यू. मैरियट द्वारा दो केले के 442.50 रुपए वसूलने के मामले में चंडीगढ़ प्रशासन के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट ने आखिरकार कार्रवाई कर दी। 

विभाग ने होटल प्रबंधन को शनिवार को अपना पक्ष रखने का समय दिया था। इसके बाद ही प्रबंधन के जवाब से संतुष्ट न होते हुए विभाग ने होटल पर 25  हजार रुपए की पैनल्टी लगा दी। विभाग ने साफ किया है कि फ्रैश फ्रूट्स पर टैक्स नहीं वसूला जा सकता है, जिसके चलते ही ये कार्रवाई की गई है।

होटल के जवाब से विभाग असंतुष्ट :
असिस्टैंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर आर.के. चौधरी ने बताया कि उन्होंने होटल प्रबंधन को शनिवार सुबह 11 बजे तक अपना पक्ष रखने का समय दिया था। होटल की टीम उनके समक्ष पेश हुई थी, लेकिन उनके जवाब से विभाग संतुष्ट नहीं हुआ।

इसके बाद उन्होंने पक्ष रखने के लिए और समय मांगा, लेकिन विभाग ने आगे समय न देते हुए ये कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि इसमें साढ़े 12 हजार रुपए यू.टी.जी.एस.टी. और साढ़े 12 हजार रुपए सी.जी.एस.टी. के तहत पैनल्टी लगाई गई है।

अभिनेता राहुल बोस ने ट्वीटर पर शेयर किया था वीडियो, प्लेट में सजाकर दिए थे केले :
ये मामला तब सामने आया, जब फिल्म अभिनेता राहुल बोस ने ट्वीटर पर एक वीडियो शेयर की। इसमें उन्होंने बताया कि होटल में दो केले मंगवाने पर उन्हें 442.50 रुपए का बिल थमा दिया गया।

बताया गया कि वह जिम करने के बाद अपने कमरे में गए। यहां उन्होंने स्टाफ से दो केले मंगवाए। स्टाफ ने प्लेट में सजाकर दो केले दिए। साथ ही फूड प्लेटर पर रखकर बिल दिया। इसमें जी.एस.टी. के साथ दो केलों की कीमत 422.50 रुपए बताई गई।  

होटल में चैकिंग कर रिकार्ड जब्त किया था :
डिपार्टमैंट की तरफ से इस मामले में जांच के आदेश दिए गए थे और तीन अधिकारियों की एक टीम गठित की गई थी। वीरवार को विभाग की इस टीम ने होटल में जाकर चैकिंग की थी और रिकार्ड भी जब्त किया था। विभाग के अनुसार फू्रट्स एक टैक्स फ्री आइटम्स है, लेकिन बावजूद इसके मामले में फ्रूट्स प्लैटर बनाकर उसमें टैक्स वसूला गया। विभाग के अनुसार ऐसे टैक्स चार्ज करना गैरकानूनी है। 

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