Edited By pooja verma,Updated: 15 Nov, 2019 01:12 PM
हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए जुर्माना माफी योजना-2019 शुरू की गई है।
पंचकूला (मुकेश): हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए जुर्माना माफी योजना-2019 शुरू की गई है। योजना उन किसानों के लिए है जो किसी कारण ट्यूबवैल कनैक्शनों का बिजली बिल नहीं जमा करवा पाए। 31 मार्च, 2019 तक के बकाएदार किसान बिना जुर्माने की मूल बिल राशि जमा करवाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना 30 नवम्बर तक लागू रहेगी।
निगम के प्रवक्ता ने बताया कि 31 मार्च 2019 तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंर्तगत 152 हजार से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबित हैं। जिसमें करनाल सर्कल के 35235 उपभोक्ता, यमुनानगर के 30641, कुरुक्षेत्र के 20894, पानीपत के 20046, सोनीपत के 14388, कैथल के 12871, अंबाला के 11657, झज्जर के 5649 और रोहतक सर्कल के 787 उपभोक्ता शामिल हैं।
वहीं, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंर्तगत 105 हजार से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबित हैं। जिसमें सिरसा सर्कल के 18183 उपभोक्ता, फतेहाबाद के 15189, भिवानी के 13828, रेवाड़ी के 11774, नारनौल के 10088, जींद के 8339, पलवल के 7242, हिसार के 6974, गुरुग्राम-1 के 5585, फरीदाबाद के 4348 और गुरुग्राम-2 सर्कल के 3773 उपभोक्ता शामिल हैं।