130 कर्मचारियों को उनके मूल विभाग वापस भेजने का आदेश

Edited By Priyanka rana,Updated: 07 Sep, 2019 09:47 AM

personal department

पर्सोनल विभाग ने 130 कर्मचारियों को उनके मूल विभाग वापस भेजने का आदेश दिया है। इन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अपने मूल विभाग जाने को कहा गया है।

चंडीगढ़(साजन) : पर्सोनल विभाग ने 130 कर्मचारियों को उनके मूल विभाग वापस भेजने का आदेश दिया है। इन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अपने मूल विभाग जाने को कहा गया है। 

हाईकोर्ट में चंडीगढ़ प्रशासन की इंटर डिपार्टमैंटल ट्रांसफर पालिसी को चैलेंज किया गया था, जिसे कोर्ट ने रिजैक्ट कर दिया। शुक्रवार को पर्सोनल डिपार्टमैंट ने लैटर जारी कर उन कर्मचारियों के अपने पैरेंटल डिपार्टमैंट को तत्काल ज्वाइन करने का आदेश दिया है। यह आदेश उन कर्मचारियों के लिए है जिनका 2016-2017 में इंटर डिपार्टमैंटल ट्रांसफर पॉलिसी के तहत तबादला किया गया था। 

पर्सोनल सैक्रेटरी बी.एल. शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट में दायर याचिका के खारिज होने के बाद यह आदेश निकाला गया है। इसमें वर्ष 2016-17 में ट्रांसफर किए गए कर्मचारियों को अपने मूल विभाग में ट्रांसफर का आदेश दिया गया है।

ये था मामला :
प्रशासन की इंटर डिपार्टमैंटल ट्रांसफर पॉलिसी को खारिज करने के संबंध में पिछले साल कैट (केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ  दायर की गई प्रशासन की याचिकाओं को खंडपीठ ने खारिज कर दिया था। वर्ष 2016 में प्रशासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 550 कर्मचारियों का तबादला किया गया था। 

ये कर्मचारी कई सालों से एक ही विभाग में काम कर रहे थे। तबादलों के खिलाफ कर्मचारियों ने कैट का रुख किया था। कर्मचारियों ने कहा था कि कई कर्मचारियों का तबादला ऐसे विभागों या पदों पर कर दिया गया है, जिन पर सिर्फ प्रशिक्षित कर्मचारी ही काम कर सकते हैं। कैट ने 7 अप्रैल, 2017 को अपने आदेश में प्रशासन के इस कदम को गैरकानूनी व अन्यायपूर्ण बताते हुए स्थानांतरित कर्मचारियों को उन के विभागों में वापस भेजे जाने के आदेश दिए थे। 

वहीं, अदालत ने कहा था कि एक विभाग के कर्मचारी को दूसरे में भेजना ऐसा ही है जैसे किसी वकील को चार्टर्ड अकाऊंटैंट के काम पर लगा दिया जाए। हाईकोर्ट ने प्रशासन से कहा था कि अब तक कैट के आदेशों को लागू क्यों नहीं किया गया। इसके बाद डिपार्टमैंट ने यह आदेश जारी किया है।

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