7.50 मरले से कम के मकान में चलाए जाने वाले PG होंगे सील

Edited By Priyanka rana,Updated: 12 Mar, 2020 09:21 AM

pg to be run in houses below 7 50 marle will be sealed

यू.टी. प्रशासन ने शहर में पी.जी. पॉलिसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी। पॉलिसी के अनुसार अब सभी पी.जी. के लिए फायर क्लीयरैंस अनिवार्य होगा।

चंडीगढ़(साजन) : यू.टी. प्रशासन ने शहर में पी.जी. पॉलिसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी। पॉलिसी के अनुसार अब सभी पी.जी. के लिए फायर क्लीयरैंस अनिवार्य होगा। अब सिर्फ एक बार नहीं बल्कि, हर साल पी.जी. के लाइसैंस को रिन्यू करवाना होगा। इन सभी के अलावा प्रशासन अब एक पी.जी. में स्टूडैंट्स की संख्या को तय करने पर भी जल्द ही फैसला लेगा। नई पॉलिसी के अनुसार संचालकों की तरफ से किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

पी.जी. संचालकों को क्षतिपूर्ति सर्टिफिकेट भी प्रशासन को देना होगा। इसके अलावा एक नई तरह की कैटेगरी भी जल्द ही लाई जाएगी, जिसमें मकान मालिक प्रशासन की तरफ से बनाए जाने वाले विभिन्न नियमों को पूरा करने के बाद अपनी बिल्डिंग को हॉस्टल के तौर पर दे सकेंगे। 

अधिकारियों ने बताया कि इस बारे नियम बनाये जा रहे हैं। जल्द ही इस बारे नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। प्रशासन की तरफ से यह साफ किया गया है कि जो भी पी.जी. 7.50 मरले से कम के मकान में चलाया जा रहा है, उसे सील करने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

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