प्लॉट का नहीं पजेशन, कंज्यूमर फोरम ने कंपनी पर ठोका 75 हजार हर्जाना

Edited By Priyanka rana,Updated: 09 Dec, 2018 12:20 PM

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पैसे लेकर भी प्लॉट की पजेशन न देने के चलते उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है।

चंडीगढ़(राजिंद्र) : पैसे लेकर भी प्लॉट की पजेशन न देने के चलते उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। फोरम ने कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह शिकायतकर्ता को ब्याज के साथ 6 लाख 7 हजार 500 रुपए लौटाए। 

साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ के चलते 60 हजार रुपए मुआवजा और 15 हजार रुपए मुकद्दमा खर्च देने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति मिलने पर 30 दिनों के अंदर इन आदेशों की पालना करनी होगी। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने सुनवाई के दौरान जारी किए।

पानीपत हरियाणा निवासी बलविंद्र सिंह ने फोरम में एम.एस. इमॄजग वैली, सैक्टर-9डी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने उक्त कंपनी के प्रोजैक्ट में प्लॉट बुक किया था, जिसके लिए उसने 30 मई 2012 को कुल 20 लाख 25 हजार के अमाऊंट में से 6 लाख 7 हजार 500 रुपए कंपनी को दे दिए थे। प्रोजैक्ट में से उसे प्लॉट अलॉट कर दिया गया था। 

उस दौरान उन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि वर्ष 2014 तक उन्हें प्लॉट की पजेशन दे दी जाएगी लेकिन 16 दिसम्बर 2016 फोरम में शिकायत देने तक उसे कोई संकेत नहीं मिला कि ऐसा कोई प्रोजैक्ट भी आएगा और उसे प्लॉट की पजेशन दी जाएगी, जबकि एक्ट के मुताबिक बिल्डर को लैंड का टाइटल क्लीयर करना होता है। कंपनी को नोटिस भी भेजा गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके चलते ही फोरम में शिकायत दी गई। कंपनी ने फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोई कोताही नहीं बरती।

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