पिस्तौल के दम पर बैंक लूटने वाले आरोपी वकील को 7 साल कैद

Edited By Priyanka rana,Updated: 28 Sep, 2019 08:58 AM

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अदालत ने वर्ष 2017 के जुलाई में इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-7 स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पिस्तौल के बल पर की गई लूट के मामले में आरोपी वकील मनजिंद्र सिंह को 7 वर्ष कैद की सजा सुनाई।

मोहाली(कुलदीप) : अदालत ने वर्ष 2017 के जुलाई में इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-7 स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पिस्तौल के बल पर की गई लूट के मामले में आरोपी वकील मनजिंद्र सिंह को 7 वर्ष कैद की सजा सुनाई। 

एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशंस जज की अदालत ने आरोपी पर 45 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। अदालत ने आरोपी को धारा 392 में 7 वर्ष कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना, धारा 397 में 7 वर्ष कैद और 20 हजार रुपए जुर्माना और आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना किया है। आरोपी को सजा सुना कर जेल भेज दिया है। 

जुलाई, 2017 को मोहाली के इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-7 स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक नकाबपोश युवक पिस्तौल के बल पर साढ़े सात लाख रुपए लूटने की वारदात को अंजाम देकर कार से फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने आरोपी मनजिंद्र सिंह निवासी जीरा को पिस्तौल और लूटी हुई नकदी सहित गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने वर्ष 2013 में एल.एल.बी. की पढ़ाई पूरी की थी, जिसके बाद वह वकालत करने लगा था। शादी हुई तो उसके खर्च बढऩे कारण उसने लूट कर पैसे इकट्ठे करने की योजना बनाई थी, जिसमें वह फंस गया। 

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