लॉकडाऊन के समय फीस वसूलने के मसले पर प्राइवेट स्कूल और पेरैंट्स आमने-सामने

Edited By pooja verma,Updated: 30 May, 2020 11:47 AM

private schools and parents face to face on the issue of charging fees

पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में निजी स्कूलों की फीस को लेकर की जा रही मनमानी को लेकर जहां पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं, वहीं निजी स्कूल 28 एसोसिएशन भी हाईकोर्ट पहुंच गई है।

चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में निजी स्कूलों की फीस को लेकर की जा रही मनमानी को लेकर जहां पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं, वहीं निजी स्कूल 28 एसोसिएशन भी हाईकोर्ट पहुंच गई है। पंजाब, हरियाणा सरकारों और चंडीगढ़ प्रशासन ने पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए फीस वसूली पर रोक लगाने या कुछ प्रतिशत तक फौस वसूलने के आदेश जारी किए हैं तो दूसरी और पेरैंट्स व निजी स्कूल उक्त आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं।

 

कुल मिलाकर स्कूल फीस व एडमिशन फौस को लेकर इतने मामले हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं कि खिचड़ी बन गई है, कोई समझ नहीं पा रहा कि फीस को लेकर सरकारी आदेश मान्य हैं या हाईकोर्ट के | इसी अधेड्बुन का फायदा उठाकर निजी स्कूल पेरेंट्स पर फीस को लेकर दबाव बना रहे हैं। हाईकोर्ट में शुक्रवार को भी फीसों को लेकर तीन नई याचिकाएं ददखिल हुई है, जिनमें दो में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी हुए हैं, सुनवाई 4 जून को होगी।

 

वहीं, पंजाब के निजी स्कूल संचालकों कौ और से हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत पेरेंट्स को ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल फीस और बिल्डिंग फंड के अलावा अन्य सभी तरह के चार्जिज का 70 प्रतिशत जमा करवाने का दबाव बनाया जा रहा है। एडवोकेट चरण पाल सिंह बागड़ी की ओर से जनहित में दाखिल
संविधान के आर्टिकल 26 की धारा 151 की एप्लिकेशन पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी | याचिका को चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है जोकि अन्य बैंच को रैफर करेंगे, जिसके बाद सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है।

 

क्या  हाईकोर्ट के आदेश याचिकार्काा स्कूलों के लिए हैं या पूरे पंजाब में लागू होंगे?
पंजाब के प्राइवेट स्कूलों को 70 प्रतिशत टोटल फीस की वसूली करने के अनुमति देने वाले आदेशों को लेकर मोहाली के वकील अरुण गोसाई हाईकोर्ट गए हैं। याचिकार्काा अरुण गोसाई ने हाईकोर्ट में विचाराधीन मामले में एप्लीकेशन दाखिल करते हुए लैरिफिकेशन मांगी है कि या हाईकोर्ट के आदेश उन स्कूलों तक सीमित हैं जिन्होंने हाईकोर्ट का रूख किया था या फिर ये आदेश पूरे पंजाब के प्राइवेट स्कूलों पर लागू होते हैं।

 

दरअसल अरुण गोसाई का कहना है कि वह मोहाली में रहते हैं उनका बेटा सैटर-70 के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और स्कूल की तरफ से 100 प्रतिशत फीस मांगी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से वकील हो या कोई और सबको नुसान हुआ है इसलिए पुरी फीस भरना बहुत मुश्किल है। हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को 70 प्रतिशत फीस लेने के आदेश दिए हैं उनके बेटे के स्कूल से बार-बार मैसेज आ रहे हैं कि 100 फीसदी फीस भरी जाए इसलिए वह कन्फर्मेशन चाहते हैं कि आखिर हाईकोर्ट के आदेश किन स्कूलों तक सीमित हैं। 

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