शहर के 6 सैक्टरों में प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर लगी रोक हटी

Edited By Priyanka rana,Updated: 22 Apr, 2019 01:35 PM

property transfer

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से जिले के 6 सैक्टरों में प्लॉट्स ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी है।

पंचकूला(आशीष) : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से जिले के 6 सैक्टरों में प्लॉट्स ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी है। इसके लिए एच.एस.वी.पी. के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस की ओर से ऑर्डर जारी कर दिए है। अब घग्गर पार के सैक्टरों के अलॉटीज अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते है। 

इसमें एन्हासमेंट का कोई पंगा नहीं रहेगा। इसके साथ ही इन सैक्टरों के सभी प्लॉट्स को दोबारा से पैमाइश के ऑर्डर भी जारी किए है। एन्हासमेंट को लेकर एच.एस.वी.पी. की ओर से आदेश जारी किया गया था कि जिन अलॉटीज ने एन्हासमेंट की पेमेंट जमा नहीं करवाई है वह अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। 

पेमेंट जमा कराने को कहा जाता था : 
एन्हासमेंट को लेकर चल रहे विवाद के चलते एच.एस.वी.पी. के हैड ऑफिस ने प्रॉपर्टी ट्रासफर पर रोक लगाई थी। इसमें घग्गर पार के सैक्टर-23 से लेकर सैक्टर-28 को शामिल किया गया था। आदेश जारी किए गए थे कि अलॉटीज की ओर से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की मंजूरी तभी मिल सकती है जब एन्हासमेंट की पेमेंट क्लीयर होगी। 

कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला :
पंचकूला के साथ पूरे हरियाणा मे एन्हासमेंट को लेकर विरोध हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से इस बारे में दोबारा से एन्हासमेंट की कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। इसमें हाईकोर्ट के तीन रिटायर्ड जज शामिल है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी कैलकुलेशन का काम किया जाएगा। अभी यह है फैसला नही हो पाया है कि अलॉटीज से वसूली गई एन्हासमेंट सही है या गलत है। 

यह होगा लोगों को लाभ :
सैक्टर-23,24,25,26,27,28 के अलॉटीज को लाभ होगा। घग्गर पार के सैक्टरों में 12 हजार ज्यादा प्लॉट और 18 से ज्यादा सोसायटीज है। 120 से ज्यादा अलॉटीज की ओर से ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया गया था।  

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