Edited By pooja verma,Updated: 03 Sep, 2019 12:06 PM
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडैंट वैल्फेयर (डी.एस.डब्ल्यू.) की एक्सटैंशन को लेकर फैसला सोमवार तक सुरक्षित रख लिया है।
चंडीगढ़ (रमेश): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडैंट वैल्फेयर (डी.एस.डब्ल्यू.) की एक्सटैंशन को लेकर फैसला सोमवार तक सुरक्षित रख लिया है। बहस के वक्त पी.यू. की ओर से स्टेटमैंट कई बार बदली गई जिसके बाद बैंच ने पी.यू. में 22 अगस्त को सीनेट की मीटिंग की प्रोसीडिंग मंगवाई है, जिसे देख फैसला सुनाया जाएगा।
पी.यू. ने पहले सुनवाई के वक्त कहा था कि अभी कोई भी फाइनल डिसीजन डी.एस.डब्ल्यू. की एक्सटैंशन को लेकर नहीं लिया है और सीनेट ही निर्णय लेगी।
लंच के बाद सुनवाई शुरू हुई तो पी.यू. के काऊंसिल ने स्टेटमैंट पलट दी। कोर्ट को बताया कि सीनेट में ही तय हुआ वी.सी. ही डी.एस.डब्ल्यू. की एक्सटैंशन का निर्णय लेने के लिए लिए ऑथोराइज्ड हैं। इससे पहले सीनेट की मंजूरी से ही दो बार याचिकाकर्ता को डी.एस.डब्ल्यू. के पद पर एक्सटैंशन दी जा चुकी है।
सीनेट नाहर को एक्सटैंशन देने के पक्ष में था
याची पक्ष ने कोर्ट को बताया कि ऐसा कोई रेजुलेशन सीनेट या सिंडीकेट में पारित नहीं हुआ है जबकि सीनेट में बहुमत इमैन्युअल नाहर को डी.एस.डब्ल्यू. के पद पर एक वर्ष की एक्सटैंशन के पक्ष में था जिसे दरकिनार करते हुए वी.सी. ने एकाएक मीटिंग समाप्ति की घोषणा कर दी। बाद में किसी दूसरे को डी.एस.डब्ल्यू. का चार्ज दे दिया गया।
वी.सी. के उक्त आदेशों को इमैन्युअल नाहर ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी जिनके साथ-साथ सीनेटर प्रोफैसर केशव मल्होत्रा, नवनीत गोयल, डाक्टर इंदरपाल सिंह व प्रभजीत सिंह ने भी वी.सी. के उक्त आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उक्त आदेश खारिज किए जाने की मांग की हुई है। मंगलवार को मामले में सुनवाई होगी जो कि अंतिम हो सकती है।